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1st Bihar Published by: Updated Thu, 11 Jun 2020 12:54:45 PM IST
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PATNA : मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने बाढ़ कांड में अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. हालांकि उन्हें पंडारक केस में कोर्ट ने जमानत दे दी है. अनंत सिंह के खिलाफ दो मामलों में जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी. जिसमें एक में उनकी बेल पिटिशन को कोर्ट ने मंजूर कर दिया और दूसरे में नामंजूर कर दिया है. पंडारक वाले मामले में अनंत सिंह को नियमित जमानत दे दी गई है. वहीं बाढ़ थाना में दर्ज मामले में नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
न्यायमूर्ति प्रभात कुमार झा की एकलपीठ ने उक्त जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बाढ़ थाना में दर्ज मामले के संबंध में निचली अदालत को डे - टू -डे यानी दिन प्रतिदिन आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया. वहीं पुलिस अधीक्षक को गवाहों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने को कहा है. राज्य सरकार के अधिवक्ता अजय मिश्रा ने आगे बताया कि पहला मामला बाढ़ थाना कांड संख्या - 389/2019 से जुड़ा हुआ है, जोकि पिछले वर्ष जुलाई माह का है, जिसमें बाढ़ के नदवा स्थित याचिकाकर्ता के पैतृक घर से कथित तौर पर ए के- 47, मैगजीन में लोडेड 26 कारतूस पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में बरामद की गई थी। दूसरा मामला पंडारक थाना कांड संख्या - 75/2019 से जुड़ा हुआ है.
बता दें कि पंडारक वाले केस में विधायक को छोड़कर अन्य अभियुक्तों गोलू कुमार , लल्लू मुखिया , रणवीर यादव और पुरूषोतम कुमार उर्फ़ चंदन सिंह को पहले ही पटना उच्च न्यायालय से ज़मानत मिल चुकी है और आज इस मामले में विधायक अनंत सिंह को भी जमानत दे दी गई. आपको बता दें कि यह वही मामला है जिसमें पंडारक में हथियार के साथ दो लोग गिरफ़्तार हुए थे और गिरफ़्तार लोगों ने बताया था कि वे लल्लू मुखिया के कहने पर भोला सिंह के भाई मुकेश सिंह की हत्या के लिए आए थे. इन दोनों के मोबाइल में बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ था. जिसमें कथित रूप से विधायक की आवाज बताई गई थी.
वहीं पिछले साल 2019 के जुलाई में अनंत सिंह के बाढ़ के लदमा गांव स्थित पैतृक आवास पर पुलिस ने छापेमारी की थी. सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक विधायक के घर में सर्च ऑपरेशन चला था. जहां से AK-47 पुलिस ने बरामद किया था. एके 47 की बरामदगी मामले में बाढ़ थाना में दर्ज केस को लेकर भी पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई. जिसमें कोर्ट ने बेल पिटिशन को नामंजूर कर दिया.
इसी मामले में विधायक के ऊपर आतंकवाद विरोधी कानून- 'गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम' यानी कि यूएपीए एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था. मामला दर्ज होने के बाद पिछले साल विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था. अनंत सिंह को एक दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया था.