AK-47 मामले में 2 को 10 साल की सजा, साक्ष्य के आभाव में 10 रिहा

AK-47 मामले में 2 को 10 साल की सजा, साक्ष्य के आभाव में 10 रिहा

MUNGER: बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है। यहां 22 AK 47 मामले में दो दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों को 10-10 साल की जेल के साथ-साथ 2-2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें, इस मामले में 7 अन्य केस दर्ज किए गए थे, जिसकी सुनवाई जारी है। 4 साल बाद ADJ 7 विपिन बिहारी राय के न्यायालय का ये फैसला आखिरकार सामने आ चूका है। 



गौरतलब है कि 18 मई को कोतवाली थाना में दर्ज कांड संख्या 555/ 18 में न्यायालय में चल रहे सत्र वाद नंबर 172/21 में 12 आरोपियों के सजा बिंदू पर सुनवाई की गई थी। इसमें दो दोषी पाए गए थे, जिसके बाद 10 आरोपी को इस केस से रिहाई दे दी गई थी। लेकिन, आदेश के मुताबिक़ रिहा किए गए आरोपी फिलहाल जेल में ही रह रहे थे। क्योंकि AK 47 मामले में दर्ज कुल 8 मामलों में 7 में इन सभी आरोपियों के नाम शामिल हैं। दोषियों के सजा को लेकर न्यायालय ने  अगली तारीख में सुनवाई का फैसला सुनाया।



न्यायालय ने कोतवाली कांड नंबर 555/18 में सुनवाई करते हुए 5 साल बाद 12 लोगों के खिलाफ अंतिम सुनवाई करते हुए 02 अभियुक्त कमेला रोड दिलावरपुर के रहने वाले मोहम्मद इरशाद अहमद एवं सफदलपुर बेगूसराय के रहने वाले सत्यम कुमार यादव को दोषी ठहराया गया है। दोनों दोषियों की सजा को लेकर अगली तारीख को सुनवाई होनी है। वहीं 7 महिला समेत 10 आरोपियों को रिहा कर दिया गया है, क्योंकि इनके खिलाफ साक्ष्य जमा नहीं किया जा सका था। 



अभियुक्तियों में मुफ्फसिल थाना इलाके के बरदह गांव के रहने वाले सदा रिफत, गुल्लन उर्फ गुलफाम, मो. खुर्शीद, रिजवान उर्फ भुट्टो, तनवीर आलम उर्फ सोनू, मो. लुकमान, मो, रिजवान, अजमेरी बेगम, आयशा खातून और आमना खातून को रिहा किया गया था।