अदालत ने सुनाया अनोखा फैसला: 20 पौधे लगाने की शर्त पर आरोपी को मिली बेल, कोर्ट ने दी ये हिदायत

1st Bihar Published by: SANT SAROJ Updated Aug 25, 2023, 3:42:18 PM

अदालत ने सुनाया अनोखा फैसला: 20 पौधे लगाने की शर्त पर आरोपी को मिली बेल, कोर्ट ने दी ये हिदायत

- फ़ोटो

SUPAUL: सुपौल में तस्करी के एक आरोपी को कोर्ट ने शर्तों के साथ बेल दे दी। कोर्ट ने जो शर्त रखा उसे सुनकर हर कोई हैरान है। कोर्ट ने आरोपी को इस शर्त पर बेल दी है कि वह सार्वजनिक स्थानों पर 20 फलदार पौधे लगाएगा और अगले 6 महीने तक उन पौधों की देखरेख करेगा, ऐसा नहीं करने पर उसकी बेल रद्द कर दी जाएगी।


दरअसल, मामला वीरपुर थाना भीमनगर ओपी कांड संख्या 191/23 और एनडीपीएस 34/23 से संबंधित है। इसमें सहरसा के महिषि स्थित सतवार निवासी अभिषेक कुमार के खिलाफ तस्करी का मामला दर्ज है। वहीं, एक अन्य मामले में इसी कोर्ट ने अभियुक्त को पौधा लगाने के शर्त पर जमानत दे दी है। मामला जाली नोट के कारोबार से जुडा़ हुआ है। वीरपुर थाना क्षेत्र के लालपुर गोठ निवासी मो. जुबेर करीब पांच माह से जेल में बंद था। इसके ऊपर वीरपुर थाना में कांड संख्या 77/13 तथा सत्र वाद संख्या 178/23 में मामला दर्ज है।


इस दोनों मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम अविनाश कुमार प्रथम की कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को इस शर्त पर जमानत दे दी है कि वे सार्वजनिक जगह पर 20 फलदार का पौधा लगाएंगे और उसकी फोटोग्राफी मुखिया, सरपंच या वार्ड पार्षद से प्रमाणित किया हुआ अगली तिथि को कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट ने हिदायत दी है कि वे पौधों की 6 महीने तक देखभाल भी करेंगे, अगर ऐसा नहीं किया तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट के इस फैसले को जानकर हर कोई हैरान है।