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1st Bihar Published by: 3 Updated Tue, 13 Aug 2019 04:02:26 PM IST
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DESK : कंज्यूमर कोर्ट और फोरम में अब उपभोक्ताओं को 90 दिनों के अंदर न्याय मिलेगा. इसके साथ ही उत्पाद की शिकायत 21 दिनों में दर्ज हो जायेगी. इस बात की जानकारी आज केंद्रीय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने दी. उपभोक्ता संरक्षण बिल का जानकारी देते उन्होंने कहा कि नये बिल से उपभोक्ताओं को जल्द न्याय मिलेगा. इस बिल को राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए भेज दिया गया है. कंज्यूमर कोर्ट अब होगा कंज्यूमर कमीशन उपभोक्ता संरक्षण बिल के पास होते ही कंज्यूमर कोर्ट और फोरम अब कंज्यूमर कमीशन हो जायेंगे. सीसीपीए से मिलेगा विशेषाधिकार सीसीपीए के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस से उपभोक्ताओं को विशेषाधिकार मिलेगा. अब सामान बिना खरीदे या खरीदने से पहले शिकायत की जा सकती है. सीसीपीए का इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगा जो न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाएगा. मीडिया के लिए सख्त प्रावधान मीडिया के लिए इस कानून में कड़े प्रावधान किये गये हैं. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जितना लिखित दिया जाए उतना ही दिखाना होगा. भ्रामक विज्ञापन दिखाने पर पूरी तरह से रोक रहेगा.