Bihar News: चुनावी तैयारी में जुटे JDU नेता दिव्यांशु भारद्वाज, मोतिहारी में जन संवाद कार्यक्रम का किया आयोजन Bihar News: चुनावी तैयारी में जुटे JDU नेता दिव्यांशु भारद्वाज, मोतिहारी में जन संवाद कार्यक्रम का किया आयोजन PM Modi Bihar Visit: प्रधानमंत्री मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, SPG ने संभाली कमान; जमीन से आसमान तक पहरा PM Modi Bihar Visit: प्रधानमंत्री मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, SPG ने संभाली कमान; जमीन से आसमान तक पहरा बेगूसराय में सम्राट चौधरी का तीखा हमला, जनसुराज को बताया ‘कुकुरमुत्ता पार्टी’ Earthquake: भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, 5.8 मापी गई तीव्रता Earthquake: भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, 5.8 मापी गई तीव्रता Bihar Police News: बिहार के इस जिले में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, कई थानों के थानेदार बदले Bihar News: बिहार में सड़क हादसे में बच्चे की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने बस में की तोड़फोड़ Bihar News: बिहार में सड़क हादसे में बच्चे की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने बस में की तोड़फोड़
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 16 Feb 2024 01:59:57 PM IST
- फ़ोटो
DESK : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
दरअसल, गुजरात विश्विद्यालय ने दोनों नेताओं के खिलाफ याचिका दायर की थी। विश्विद्यालय की याचिका पर निचली अदालत द्वारा केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया गया था। AAP नेताओं ने समन के खिला हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन यहां से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। AAP नेताओं की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस हसमुख सुथार ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने का निर्देश दिया।
वहीं, अपनी याचिका में AAP नेताओं ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मामला दायर नहीं कर सकती है। उसे सत्र अदालत में जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बीते साल 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को तलब किया था। दोनों नेताओं ने समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया था। हालांकि, यहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली और याचिका को खारिज कर दिया। जिसके बाद AAP नेताओं ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।
उधर, बीते साल मार्च में हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने दोनों को राहत नहीं दी, साथ ही केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया।