BIHAR: हिंदू स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ताओं ने NDA उम्मीदवार को खदेड़ा, दिखाया काला झंडा CBSE Board Exam 2026: CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की फाइनल डेटशीट जारी, दो बार होगी दसवीं की परीक्षा CBSE Board Exam 2026: CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की फाइनल डेटशीट जारी, दो बार होगी दसवीं की परीक्षा Bihar Politics: ‘14 नवंबर को बिहार की जनता देगी जवाब’, युवा चेतना सुप्रीमो रोहित सिंह का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला Bihar Politics: ‘14 नवंबर को बिहार की जनता देगी जवाब’, युवा चेतना सुप्रीमो रोहित सिंह का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला Bihar Election 2025: गौराबौराम से VIP के संतोष सहनी महागठबंधन के उम्मीदवार घोषित, तेजस्वी यादव ने दिया जीत का आशीर्वाद Bihar Election 2025: गौराबौराम से VIP के संतोष सहनी महागठबंधन के उम्मीदवार घोषित, तेजस्वी यादव ने दिया जीत का आशीर्वाद Bihar Election 2025: बिहार में राजनीतिक रंजिश को लेकर मारपीट, ‘हाथी’ बनाम ‘लालटेन’ के विवाद को लेकर बवाल Test Cricket : टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार होगा बड़ा बदलाव, लंच और टी ब्रेक का क्रम बदला जाएगा; जानिए क्या है वजह Bihar Voter Service : चुनावी सहायता अब आसान, बीएलओ के साथ करें कॉल बुक, इस टोल फ्री नंबर पर हल होंगी सभी दुविधाएं
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 16 Feb 2024 01:59:57 PM IST
 
                    
                    
                    - फ़ोटो
DESK : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
दरअसल, गुजरात विश्विद्यालय ने दोनों नेताओं के खिलाफ याचिका दायर की थी। विश्विद्यालय की याचिका पर निचली अदालत द्वारा केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया गया था। AAP नेताओं ने समन के खिला हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन यहां से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। AAP नेताओं की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस हसमुख सुथार ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने का निर्देश दिया।
वहीं, अपनी याचिका में AAP नेताओं ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मामला दायर नहीं कर सकती है। उसे सत्र अदालत में जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बीते साल 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को तलब किया था। दोनों नेताओं ने समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया था। हालांकि, यहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली और याचिका को खारिज कर दिया। जिसके बाद AAP नेताओं ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।
उधर, बीते साल मार्च में हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने दोनों को राहत नहीं दी, साथ ही केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया।