DESK : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खां को हेट स्पीच मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आजम खां को हेट स्पीच मामले में दोषी करार देने के बाद सजा का ऐलान किया। इनके खिलाफ रामपुर जनपद के शहजादनगर थाने में नफरती भाषण देने के आरोप में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। जिसके बाद अब आज इस ममाले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अदालत ने बड़ा सजा सुनाई है।
दरअसल, विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान आजम खां लगातार अपने विरोधियों पर जुबानी हमला कर रहे थे। इसी कड़ी में एक चुनावी जनसभा में उनका नफरती भाषण देने का वीडियो वायरल हुआ था। जिसके बाद इस भाषण को लेकर काफी विवाद हुआ था और थाना शहजादनगर के धमोरा में आयोजित इस चुनावी जनसभा में भड़काऊ भाषण को लेकर तत्कालीन वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने दर्ज कराया था। इस मामले में आजम खां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री, रामपुर के तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।
वहीं, इस मामले में आजम खान की ओर से बहस की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। लम्बी सुनवाई के बाद कोर्ट ने 15 जुलाई को फैसले की तारीख मुकर्रर की थी। इसके बाद अब रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दो साल की सजा सुनाई है। आजम इस मामले की राहत की आस लगाए बैठे थे लेकिन शनिवार को अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
आपको बताते चलें कि,आजम फिलहाल जमानत पर बाहर हैं लेकिन सजा सुनाए जाने के बाद एक बार फिर उनके हालात बदल सकते हैं। इस बीच पिछले दो दिन से आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा हटाए जाने और फिर लौटाए जाने को लेकर यूपी की सियासत गर्म रही। समाजवादी पार्टी सरकार पर आजम को जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगा रही है।