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Bihar Land Survey: 30 नवंबर नहीं होगा जमीन सर्वें के लिए डॉक्यूमेंट जमा करने का लास्ट डेट, अब मिलेगा इतने महीने का समय

PATNA : बिहार के अंदर जमीन सर्वे का काम चल रहा है। ऐसे में कई जगहों पर यह चीज देखने को मिल रही है कि जमीन मालिकों के पास फिलहाल कई कागजातों की कमी है। लिहाजा राजस्व एवं

Bihar Land Survey: 30 नवंबर नहीं होगा जमीन सर्वें के लिए डॉक्यूमेंट जमा करने का लास्ट डेट, अब मिलेगा इतने महीने का समय
Tejpratap
Tejpratap
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PATNA : बिहार के अंदर जमीन सर्वे का काम चल रहा है। ऐसे में कई जगहों पर यह चीज देखने को मिल रही है कि जमीन मालिकों  के पास फिलहाल कई कागजातों की कमी है। लिहाजा  राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नया प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग के तरफ से जो प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। उसके अनुसार डॉक्यूमेंट जमा करने की समय सीमा 3 महीने और बढ़ाने जा रही है। राज्य सरकार के स्तर से इस पर अंतिम मुहर लगने के बाद ही इससे संबंधित आदेश जारी हो जाएगा।


जानकारी हो कि, वर्तमान में जमीन सर्वे में दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा 30 नवंबर को पूरी हो रही है।इसके बाद क्रास चेकिंग का कार्य शुरू होना था। लेकिन अब समय सीमा में 3 महीने की वृद्धि होने के बाद क्रॉस चेकिंग का कार्य  शुरू होगा। क्रॉस चेकिंग के तहत डॉक्यूमेंट कि जांच करने का प्रावधान है। साथ ही छूट गए जरूरी दस्तावेजों को जमा कराया जाएगा। यह दूसरा मौका है जब सर्व कार्यक्रम के अंतर्गत जमीन के दस्तावेजों को जमा करने की सीमा बढ़ाई गई है। 


बताया जा रहा है कि जमीन सर्वे में दस्तावेजों को जमा कर आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने पर भी विभाग के स्तर से विचार किया जा रहा है।इस पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जिन अंचलों में जमीन दस्तावेजों को जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, वहां इसके आगे क्रास चेकिंग की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। 


आपको बताते चलें कि जमीन से संबंधित दस्तावेजों को ऑनलाइन विभाग की वेबसाइट या ऑफलाइन तरीके से अपने संबंधित अंचल  में बने जमीन सर्वे शिविर में जमा कर सकते हैं। जमीन के दस्तावेजों में खतियान, जमाबंदी पंजी, लगान रसीद, राजस्थान रजिस्ट्री के दस्तावेज समेत कैसे कोई भी कागजात को निर्धारित फार्म में सेल्फ डिक्लेयर्ड के माध्यम से जमा कर सकते हैं। जिसकी पुश्तैनी जमीन है वह अपना खतियान दे सकते हैं और जिनकी खरीदगी जमीन है वह रजिस्ट्री जमीन के कागजात दे सकते हैं।