Money Laundering Case: 29 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए IAS संजीव हंस, आज ED ऑफिस लाए जाएंगे पूर्व विधायक गुलाब यादव

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Oct 19, 2024, 8:06:36 AM

Money Laundering Case:  29 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए IAS संजीव हंस, आज ED ऑफिस लाए जाएंगे पूर्व विधायक गुलाब यादव

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PATNA : सियासी गलियारे के चर्चित अधिकारी संजीव हंस पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। इसके अलावा झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव को शुक्रवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया। ईडी की अलग-अलग टीमों ने ये गिरफ्तारी की है। संजीव हंस और गुलाब यादव से जुड़े पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में सुबह से पटना और दिल्ली स्थित चार ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। जो कि देर रात जारी रही। इसके बाद अब इस मामले में ताजा अपडेट आया है कि इन्हें जेल भेज दिया गया है। 


जानकारी के अनुसार बिहार के चर्चित आईएएस व ऊर्जा विभाग के पूर्व प्रधान सचिव संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर शिकंजा कसते हुए  ईडी ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया।अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने संजीव हंस को गिरफ्तार किया है। संजीव हंस की गिरफ्तारी उनके पटना स्थित सरकारी आवास से हुई। गुलाब यादव को दिल्ली स्थित एक रिसॉर्ट से गिरफ्तार किया गया। अब पूर्व विधायक गुलाब यादव को आज प्रवर्तन निदेशालय पटना लाएगा। 


बताया जा रहा है कि संजीव हंस भारतीय प्रशासनिक सेवा के पहले अधिकारी हैं, जिन्हें ईडी के पकड़ा है। अब ताजा अपडेट के अनुसार संजीव हंस को 29 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। संजीव हंस को बेउर जेल भेज दिया गया। इसके बाद कल संजीव हंस की रात बेऊर जेल में कटी है। बता दें की आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने जुलाई महीने में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज कर उनके पटना झंझारपुर दरभंगा पुणे मुंबई के ठिकानों समेत कुल 21 स्थान पर एक साथ छापा मारा था। 


ईडी की पहल पर बिहार की विशेष निगरानी इकाई ने भी हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। विशेष निगरानी की कार्रवाई के आधार पर ईडी ने कुछ दिन पहले ही आइएएस हंस व पूर्व विधायक गुलाब यादव, हंस की पत्नी समेत अन्य के खिलाफ नए सिरे से मनी लॉन्ड्रिंग का नया मामला दर्ज किया था।