Bihar Politics: जिस थाने में भाई वीरेन्द्र के खिलाफ दर्ज हुआ केस, वहीं लगा दिया फोन; बोले- मैं आ रहा हूं Bihar Politics: जिस थाने में भाई वीरेन्द्र के खिलाफ दर्ज हुआ केस, वहीं लगा दिया फोन; बोले- मैं आ रहा हूं Patna News: पटना में इतने एकड़ भूमि की जल्द होगी बंदोबस्ती, जमीन मलिकों को मिलेगा मुआवजा Bihar News: बिहार में दिनदहाड़े युवती का अपहरण, बाइक पर जबरन उठा ले गया हिजबूल रहमान; CCTV में कैद हुई वारदात Bihar Rain Alert: राज्य के इन जिलों में अगले कुछ घंटों में भीषण बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी Bihar Politics: अचानक जहानाबाद पहुंच गए सीएम नीतीश कुमार, वाणावर में भोलेनाथ के किए दर्शन; विकास कार्यों का लिया जायजा Child Malnutrition India: भारत के बच्चो में बढ़ रही स्टंटिंग की गंभीर समस्या, हैरान कर देगी इन राज्यों की रिपोर्ट Bihar News: वानखेड़े और ईडन गार्डन को टक्कर देगा बिहार का यह क्रिकेट स्टेडियम, निर्माण में खर्च होंगे ₹1,131 करोड़ IAS Rinku Singh: कौन हैं कान पकड़कर उठक-बैठक लगाने वाले IAS अधिकारी रिंकू सिंह? संघर्ष से भरी है स्टोरी IAS Rinku Singh: कौन हैं कान पकड़कर उठक-बैठक लगाने वाले IAS अधिकारी रिंकू सिंह? संघर्ष से भरी है स्टोरी
1st Bihar Published by: Vikramjeet Updated Thu, 16 May 2024 08:58:08 PM IST
- फ़ोटो
VAISHALI: सड़क हादसे में मौत के बाद पीड़ित परिवार को मुआवजा देने में देरी से नाराज वैशाली कोर्ट ने DM ऑफिस को नीलाम करने का आदेश जारी किया। दरअसल पिछले 24 साल से कोर्ट में लटके मामले और पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने के आदेश के बाद मुआवजा देने में देरी से नाराज कोर्ट ने सरकार की सम्पति नीलाम करने का फरमान सुना दिया। आदेश में वैशाली DM के सरकारी कार्यालय सहित समाहरणालय को नीलाम करने का आदेश जारी किया।
दरअसल यह मामला 2000 का है जब सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी। मौत के बाद मुआवजा नहीं मिला। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बिद्दूपुर थाने के चकसिकन्दर में सरकारी रोड रोलर से हुए हादसे में फैज खलीफा नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। घटना के बाद मुआवजे को लेकर वैशाली कोर्ट में केस दर्ज किया गया था। 04 सितंबर 2019 को क्लेम कोर्ट ने 2 महीने के अंदर पीड़ित पक्ष को 08 लाख 10 हजार 840 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया था। राज्य सरकार को मुआवजा देना था लेकिन वर्षों गुजर जाने के बाद भी पीड़ित पक्ष को मुआवजा नहीं मिला।
पीड़ित पक्ष ने मुआवजा नहीं मिलने और देरी की शिकायत कोर्ट से की। जिसके बाद कोर्ट ने सरकार की संपत्ति नीलाम कर मुआवजे की रकम पीड़ित पक्ष को देने का फैसला सुनाया। नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए DM ऑफिस की नीलामी का इश्तेहार थमा दिया गया। जिला प्रशासन को थमाए गए नीलामी इश्तेहार में कोर्ट ने अगले आदेश तक DM ऑफिस और कार्यालय की किसी भी संपत्ति की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है।
पीड़ित पक्ष के वकील अविनीश कुमार ने बताया की कोर्ट ने अपने नीलामी वाले इश्तेहार में प्रशासन को सूद समेत मुआवजे की रकम आदायगी का आदेश दिया गया है और इस मामले में अगले 18 मई को जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। जिसके बाद कोर्ट नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगी। सरकारी कार्यों में लेटलतीफी और लालफीताशाही की कहानी कोई नई बात नहीं है। नई बात तो लापरवाह अधिकारियों पर कोर्ट का यह सख्त फैसला है।