आज से हुए ये 9 बड़े बदलाव, नये नियमों से लगेगा आपकी जेब को झटका

आज से हुए ये 9 बड़े बदलाव, नये नियमों से लगेगा आपकी जेब को झटका

PATNA : आज 1 अक्टूबर है और आज अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ आज से आपके जीवन से जुड़े कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. इन बदलावों का असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा. आइये इस खबर में जानते हैं कि वो कौन से नियम हैं जो आज से बदल गए हैं. 


1. पेंशन :- आज से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा नियम बदल जाएगा. अब देश में सभी बुजुग पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, वो देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं. इन बुजुर्गों को हेड पोस्ट ऑफिस के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने होंगे. इस काम के लिए बुजुर्गों को 30 नवंबर तक का समय दिया गया है. डाक विभाग को निर्देश दिया गया है कि जीवन प्रमाण सेंटर की आईडी अगर बंद है तो उसे समय से एक्टिवेट कर लें.


2. चेकबुक :- आज से तीन बैंकों यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और इलाहाबाद बैंक की चेकबुक और MICR कोड खुद इनवैलिड हो जाएंगे. यह वह बैंक हैं, जिनका मर्जर हाल ही में दूसरे बैंकों में हुआ है. मर्जर होने के कारण अकाउंट होल्डर के अकाउंट नंबरों, आईएफएससी और एमआईसीआर कोड में बदलाव हुआ है.


3. क्रेडिट/डेबिट कार्ड :- आज से ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे जब तक ग्राहक इस बात की मंजूरी न दे दे. नए नियम के मुताबिक, बैंक को किसी भी ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए ग्राहकों को 24 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन भेजना होगा. कस्टमर के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा, जब वह इसे कन्फर्म करेगा. यह नोटिफिकेशन ग्राहकों को एसएमएस या ई-मेल से भी भेजा जा सकता है.


4. महंगा होगा सिलिंडर :- सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने 19 किग्रा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 43.5 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ाए हैं. सिलेंडर की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में 19 किग्रा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1693 रुपए से बढ़कर 1736.5 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है. तेल कंपनियों ने आम आदमी के उपयोग वाले 14.2 किग्रा बिना सब्सिडी की रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं. इसके दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. दिल्ली में 14.2 किग्रा बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 884.50 रुपए बरकरार है. 


5. म्यूचुअल फंड इन्वेसमेंट :- आज से म्यूचुअल फंड निवेश में भी बदलाव होने वाला है. यह बदलाव अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा. सेएमएससी कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा.


6. फूड बिल पर FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य :- आज से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को निर्देश दिया है. खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदार को अब FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा  दुकान से लेकर रेस्टोरेंट को डिस्प्ले में बताना होगा कि वह किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं.


7. घर बैठे बनेगा लाइफ सर्टिफिकेट :- सरकार की तरफ से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो रही है. इसकी मदद से लोग घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) बनवा पाएंगे. Jeevanpramaan.gov.in/app पर जाकर आप ये काम कर सकते हैं.


8. डीमैट अकाउंट की KYC जरूरी :- मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. इसके अनुसार अब ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट की KYC को अनिवार्य किया गया है. अब से अगर KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा. इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे. अगर कोई व्‍यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे. KYC पूरा होने और वैरिफाई होने के बाद ही यह पूरा हो सकेगा. 


9. बंद रहेंगी शराब की निजी दुकानें :- दिल्ली में नई सरकारी एक्साइज पॉलिसी के मुताबिक 1 अक्टूबर से 16 नवंबर तक प्राइवेट लिकर शॉप बंद रहेंगी. इस दौरान बस शराब की सरकारी दुकानें ही खुलेंगी.