1 नवंबर से बदलेगा LPG सिलेंडर डिलीवरी नियम, नहीं होगी रसोई गैस की कालाबाजारी

1st Bihar Published by: Updated Oct 18, 2020, 1:41:38 PM

1 नवंबर से बदलेगा LPG सिलेंडर डिलीवरी नियम, नहीं होगी रसोई गैस की कालाबाजारी

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DESK : अब एक नवंबर से रसोई गैस सिलेंडर से जुडा नियम बदलने वाला है. अब ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने के लिए सरकार नया नियम लागू करने की तैयारी में है. अब एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी का पूरा सिस्टम बदलने वाला है. 

नए नियम के अनुसार अब घर बैठे सिलेंडर मंगवाने के लिए ओटीपी अनिवार्य होगा. सरकार ने सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने के लिए ये प्रयोग करने जा रही है. सरकारी तेल कंपनियों के मुताबिक एक नवंबर से देश के 100 स्मार्ट सिटीज में गैस की डिलीवरी के लिए वन टाइम पासवर्ड (OTP) अनिवार्य हो जाएगा. 

अब एक नवंबर से सिलेंडर लेकर डिलीवरी ब्वॉय आपके घर आएगा तो OTP बताना होगा. यह कदम सिलेंडर से चोरी होने वाली गैस, सिलेंडर चोरी रोकने और सही कस्टमर की पहचान के लिए लागू किया जा रहा है. 

जैसे ही आप सिलेंडर बुक करेंगे आपको एक ओटीपी मिलेगा. लेकिन डिलीवरी ब्वॉय आपको सिलेंडर तभी देगा जब आप उसे ओटीपी बताएंगे. एक नवंबर से ये व्यवस्था देश के 100 स्मार्ट शहरों में किया जा रहा है. अगर आपका भी मोबाइल नंबर गैस एजेंसी के पास रजिस्टर्ड नहीं या बदल गया है तो तुरंत इसे अपडेट करवा लें.