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Bihar News: निरहुआ और आम्रपाली दुबे के खिलाफ बिहार की कोर्ट में शिकायत दर्ज, इस दिन होगी सुनवाई; जानिए.. पूरा मामला

Bihar News: मुजफ्फरपुर में मॉल उद्घाटन के दौरान भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम के मामले में भोजपुरी अभिनेता और सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के खिलाफ सिविल कोर्ट में आपराधिक परिवाद दर्ज किया गया है।

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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar News: भोजपुरी फिल्म स्टार और भाजपा के आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' और अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के खिलाफ मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में एक आपराधिक परिवाद दायर किया गया है। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 18 अक्टूबर तय की है।


आरोप है कि दोनों ने एक मॉल के उद्घाटन समारोह में शिरकत कर सड़क जाम की स्थिति पैदा कर दी, जिससे आम नागरिकों और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह मामला अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में दर्ज कराया गया है। 


मामला 4 अक्टूबर का है, जब काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कलमबाग चौक स्थित एक मॉल के उद्घाटन समारोह में निरहुआ और आम्रपाली दुबे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। उनके पहुंचते ही उन्हें देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे कार्यक्रम स्थल के आस-पास भारी ट्रैफिक जाम लग गया। स्थिति ऐसी हो गई कि एम्बुलेंस तक जाम में फंस गईं, और लोगों को लगभग एक घंटे तक परेशानी झेलनी पड़ी।


कार्यक्रम के खत्म होने और दोनों कलाकारों के चले जाने के बाद ही स्थिति सामान्य हो सकी। इसके बाद अधिवक्ता ओझा ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया, जिसमें निरहुआ, आम्रपाली दुबे, एसडीओ पूर्वी, और कार्यक्रम आयोजक समेत तीन अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 223, 189(6), 191(1), 190, 61(1), 280, 272, 298, और 199(बी) के तहत दर्ज किया गया है।


परिवादी सुधीर ओझा का कहना है कि मॉल उद्घाटन का आयोजन "बेहद खतरनाक और जानलेवा" तरीके से किया गया था, जिसमें तमिलनाडु जैसी भगदड़ की आशंका भी बन सकती थी। उन्होंने कोर्ट से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार करते हुए 18 अक्टूबर 2025 को सुनवाई की तारीख तय की है।

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

MANOJ KUMAR

FirstBihar संवाददाता