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विधायक कैश कांड मामले पर कोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल... किसकी अनुमति से दर्ज केस को रांची से भेजा गया कोलकाता

RANCHI: हेमंत सरकार गिराने की कथित साजिश से जुड़े कैश कांड के आरोपी कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी के खिलाफ अरगोड़ा थाने में दर्ज जीरो एफआईआर पर हाईकोर्ट में सुनवा

 विधायक कैश कांड मामले पर कोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल... किसकी अनुमति से दर्ज केस को रांची से भेजा गया कोलकाता
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

RANCHI: हेमंत सरकार गिराने की कथित साजिश से जुड़े कैश कांड के आरोपी कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी के खिलाफ अरगोड़ा थाने में दर्ज जीरो एफआईआर पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और प्रतिवादी कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।


सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रशेखर की अदालत ने सरकार से पूछा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले को पश्चिम बंगाल कब भेजा गया और इसकी अनुमति किसने दी थी। बंगाल में प्राथमिकी किसने प्राप्त की। अदालत ने इस मामले में तीनों विधायकों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने पर अगले आदेश तक रोक की अवधि को बढ़ा दिया है। 


मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। 48लाख रुपये के साथ पकड़े गए थे तीनों विधायक सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि तीनों विधायक कोलकाता में 48 लाख रुपए के साथ पकड़े गए थे। उसकी जांच कोलकाता पुलिस कर रही है। मामला कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र का है इसलिए रांची के अरगोड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी को कोलकाता पुलिस को स्थानांतरित किया गया है। बता दें कि कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने तीनों विधायकों पर और गोरा थाने में केस दर्ज कराया था, तीनों पर सरकार गिराने की साजिश रचने और उसमें शामिल होने का आरोप लगाया था।

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