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झारखंड: सिंगल यूज प्‍लास्टिक के खिलाफ शुरू होने जा रहा अभियान, इस्‍तेमाल करते हुए पकड़े गए तो...

RANCHI: अगर आप भी सिंगल यूज़ पल्स्टिक इस्तमाल करते है तो खबर जरुर पढ़ ले. बता दें 16 फरवरी से पांच दिवसीय विशेष जांच अभियान शुरू होने जा रहा है जो 20 फरवरी तक चलेगा. हर दिन अलग-

झारखंड: सिंगल यूज प्‍लास्टिक के खिलाफ शुरू होने जा रहा अभियान, इस्‍तेमाल करते हुए पकड़े गए तो...
Aprajita  Shila
Aprajita Shila
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RANCHI: अगर आप भी सिंगल यूज़ पल्स्टिक इस्तमाल करते है तो खबर जरुर पढ़ ले. बता दें 16 फरवरी से पांच दिवसीय विशेष जांच अभियान शुरू होने जा रहा है जो 20 फरवरी तक चलेगा. हर दिन अलग-अलग जगह में सिंगल यूज प्लास्टिक की जांच की जाएगी. इस जांच के क्रम में प्लास्टिक जब्त करने के साथ ही आन द स्पाट फाइन भी किया जायेगा. इस जांच में फुटपाथ विक्रेता, फूल विक्रेता, स्थानीय मार्केट, हॉलसेल बाजार, इंडस्ट्रियल एरिया में विशेष जांच होगी. इसको लेकर धनबाद में नगर निगम के सिटी मैनेजर प्रेम प्रकाश और उनकी टीम को जांच का जिम्मा सौंपा गया है.



आपको बता दें वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचित प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 के तहत पिछले साल जुलाई से ही सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, स्टाकिंग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा हुआ है. लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है. इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए  CPCB के पत्र के आलोक में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने झारखंड के 46 नगर निकायों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. पहली बार अंतर्राज्यीय सीमा, पर्यटन स्थल, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम और निरीक्षण के लिए विशेष जांच की जाएगी.


बता दे अगर आप सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, स्टाकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग करते है तो पांच हजार से लेकर 20 हजार तक जुर्माने का प्राविधान है. साथ ही अगर लगातार नियमों की अनदेखी करने और बार-बार जुर्माना देने के बाद भी नियम का पालन न करने पर पांच वर्ष तक की सजा और एक लाख तक जुर्माने का भी प्राविधान किया गया है. एक अवधि के लिए कारावास पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना एक लाख रुपये और सजा दोनों एक साथ हो सकती है. 




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