ब्रेकिंग
Bihar News : बांकीपुर उपचुनाव में बड़ा आदेश! अब बिना अनुमति सभा-जुलूस किया तो होगी कार्रवाईBihar News : 35 साल पुराने विस्फोट केस में बड़ा फैसला! पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 3 आरोपित बरीBihar News: अब नहीं बचेगा कोई अपराधी! बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को जारी किए सख्त निर्देशBihar Weather Today: पटना में उमस से लोग बेहाल, दरभंगा-मधुबनी समेत कई जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्टभोजपुर एनकाउंटर मामला: भरत तिवारी की मां 9 जुलाई से करेंगी भूख हड़ताल, परिवार ने सरकार के सामने रखीं पांच मांगेंBihar News : बांकीपुर उपचुनाव में बड़ा आदेश! अब बिना अनुमति सभा-जुलूस किया तो होगी कार्रवाईBihar News : 35 साल पुराने विस्फोट केस में बड़ा फैसला! पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 3 आरोपित बरीBihar News: अब नहीं बचेगा कोई अपराधी! बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को जारी किए सख्त निर्देशBihar Weather Today: पटना में उमस से लोग बेहाल, दरभंगा-मधुबनी समेत कई जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्टभोजपुर एनकाउंटर मामला: भरत तिवारी की मां 9 जुलाई से करेंगी भूख हड़ताल, परिवार ने सरकार के सामने रखीं पांच मांगें

MLA कैश कांड में तीनों विधायकों को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने जीरो FIR किया रद्द

RANCHI: बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां हाईकोर्ट ने कैश कांड मामले में तीनों विधायकों को बड़ी राहत देते हुए जीरो एफआईआर को रद्द कर दिया है।बीते 24 फरवरी को मामले पर सुनवाई

MLA कैश कांड में तीनों विधायकों को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने जीरो FIR किया रद्द
Mukesh Srivastava
2 मिनट

RANCHI: बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां हाईकोर्ट ने कैश कांड मामले में तीनों विधायकों को बड़ी राहत देते हुए जीरो एफआईआर को रद्द कर दिया है।बीते 24 फरवरी को मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया।जस्टिस एस चंद्रशेखर की पीठ ने रांची के अरगोड़ा थाने में दर्ज जीरो एफआईआर को विधि सम्मत नहीं मानते हुए उसे निरस्त कर दिया और विधायकों की याचिका स्वीकृत कर दी।


बता दें कि कांग्रेस विधायक कुमार जय मंगल ने सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए एमएलए इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और विकसल नमन कोंगाड़ी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जिसको लेकर कांग्रेस के खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने विधायक अनूप सिंह द्वारा कैश कांड में कराए गए जीरो FIR के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।


राजेश कच्छप ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रीट दाखिल कर इस पूरे मामले में जांच की मांग की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए तीनों विधायकों को राहत दी और जीरो एफआईआर को निरस्त कर दिया।