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झारखंड: पूर्व विधायक ममता देवी को हाईकोर्ट से झटका, बेल के लिए अभी और करना होगा इंतजार

RANCHI: रामगढ़ की पूर्व एमएलए ममता देवी की अपील पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व विधायक ममता देवी की याचिका पर जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार

झारखंड: पूर्व विधायक ममता देवी को हाईकोर्ट से झटका, बेल के लिए अभी और करना होगा इंतजार
Mukesh Srivastava
2 मिनट

RANCHI: रामगढ़ की पूर्व एमएलए ममता देवी की अपील पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व विधायक ममता देवी की याचिका पर जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की तरफ से वकील भोला नाथ ओझा ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा जबकि ममता देवी की ओर से उनके वकील अनुराग कश्यप ने कोर्ट में बहस की।  हाई कोर्ट ने ममता देवी से जुड़े रामगढ़ गोला गोलीकांड में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार की तिथि निर्धारित की है, ऐसे में बेल मिलने का इंतजार कर रही पूर्व विधायक ममता देवी को अभी और इंतजार करना पड़ेगा।


हजारीबाग मामले में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ममता देवी को बड़ी राहत देते हुए बेल दे दिया था। जबकि रामगढ़ मामले में कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 31 मार्च निर्धारित की थी। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ममता देवी को बेल न देकर सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी। हजारीबाग मामले में बेल मिलने के बावजूद जबतक रामगढ़ गोला गोलीकांड में कोर्ट से बेल नहीं मिलता है ममता देवी को जेल में ही रहना होगा।


बता दें कि पूर्व एमएलए ममता देवी को रामगढ़ और हजारीबाग सिविल कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाया है। ममता देवी के एक मामले में 13 दिसंबर 2022 को 5 साल की सजा मिली थी जबकि दूसरे मामले में 4 जनवरी 2023 को हजारीबाग की स्पेशल कोर्ट ने गोला गोलीकांड के मामले में ममता देवी और बीजेपी नेता राजीव जायसवाल को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। सिविल कोर्ट के दोनों फैसलों को चुनौती देते हुए ममता देवी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है।

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