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Jharkhand News: हाईकोर्ट ने रांची में रतन हाइट्स के पास हो रहे अपार्टमेंट निर्माण कार्य पर लगाई रोक

RANCHI: झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची के मोराबादी में स्थित रतन हाइट्स के पास हो रहे नये आपर्टमेंट के निर्माण पर रोक लगा दी है। जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने रतन हाइट्स बिल्डिंग सोशाइटी की ओर से द

Jharkhand News: हाईकोर्ट ने रांची में रतन हाइट्स के पास हो रहे अपार्टमेंट निर्माण कार्य पर लगाई रोक
Aprajita  Shila
Aprajita Shila
2 मिनट

RANCHI: झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची के मोराबादी में स्थित रतन हाइट्स के पास हो रहे नये आपर्टमेंट के निर्माण पर रोक लगा दी है। जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने रतन हाइट्स बिल्डिंग सोशाइटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया। कोर्ट ने रांची के उपायुक्त और नगर आयुक्त को इस मामले में तीन हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।


करीब चार माह पहले रतन हाइट्स से के बगल में नये अपार्टमेंट का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, रतन हाइट्स सोसाइटी के लोगों ने इस निर्माण कार्य का विरोध किया था और इसे रतन हाइट्स के लिए खतरा बताया था। सोसाइटी ने इसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट में दायर याचिका के माध्यम से जानकारी दी कि बिल्डर वीकेएस रियलिटी ने 23 जनवरी को मोराबादी-बोड्या रोड़ पर अपने अपार्टमेंट की जमीन से सटे 35 फीट का गड्ढ़ा खोदने के बाद अचानक प्रवेश की दीवार गिर गई और वहां खड़ी एक कार 35 फीट गड्ढ़े में जा गिर गई। रतन हाइट्स अपार्टमेंट में रह रहे 48 फ्लैट मालिकों के लिए कोर्ट का ये फैसला राहत देने वाला रहा है।


इस मामले पर जब रांची नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त कुंवर सिंह पाहन से पूछा गया तो उन्होने कहा कि हमने पहले ही मामले को संज्ञान में ले लिया है। निर्माण कार्य को सही ठहराते हुए उन्होने कहा कि मौजूद भवन निर्माण उनके हित में है। उन्हाने आगे कहा कि भूस्खलन के खिलाफ मौजूदा अपार्टमेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दीवारों का निर्माण चल रहा है।

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