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धनबाद अग्निकांड पर हाईकोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार को सेफ्टी ऑडिट कराने का आदेश

DHANBAD: धनबाद के आशीर्वाद टावर में आग लगने की घटना को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की गयी। झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह

धनबाद अग्निकांड पर हाईकोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार को सेफ्टी ऑडिट कराने का आदेश
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

DHANBAD: धनबाद के आशीर्वाद टावर में आग लगने की घटना को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की गयी। झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह एवं न्यायाधीश दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई की। 


कोर्ट ने महाधिवक्ता से पूछा यह घटना कैसे हुई? महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि दीये से आग लगी थी। जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को बिल्डिगों का सेफ्टी ऑडिट कराकर कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। घटना पर दुख जताते हुए खंडपीठ ने सरकार से कहा कि इस तरह की घटना भविष्य में दोबारा ना हो इसका ध्यान रखा जाए। 


महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। जो आग लगने की वजह एवं उससे हुए नुकसान का जांच करेगी। राज्यभर के बिल्डिंगों का फायर ऑडिट कराने का निर्देश कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया। वही मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। 


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