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ATC क्लीयरेंस मामलाः BJP के सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

RANCHI: भाजपा के सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे को रांची हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त कर दिया है

ATC क्लीयरेंस मामलाः BJP के सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
Aprajita  Shila
Aprajita Shila
3 मिनट

RANCHI: भाजपा के सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे को रांची हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त कर दिया है। इस मामले की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी  की कोर्ट में हुई। 


दरअसल, सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में  देवघर एयरपोर्ट में नाइट टेक ऑफ या लैंडिंग की सुविधा नहीं होने के बावजूद शाम में चार्टर्ड प्लेन उड़ा कर दिल्ली जाने से संबंधित मामले में दर्ज एफआईआर के मामले  दाखिल याचिका की सुनवाई हुई।  कोर्ट ने इस मामले को लेकर देवघर कुंडा थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश से bjp सांसद सहित कुल 9 लोगों को बड़ी राहत मिली है। सुनवाई के दौरान निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अपना – अपना पक्ष रखा। वहीं सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि उस दिन सूर्यास्त का समय 6:03 था। फ्लाइट सूर्यास्त के समय के  आधे घंटे बाद भी उड़ सकती है ऐसा रूल है।  जबकि प्रार्थी की फ्लाइट 6 बज कर 17 मिनट पर उड़ी है।  6:33 मिनट तक प्लेन को उड़ाया जा सकता था। 


बता दें कि, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे उनके दो पुत्रों, सांसद मनोज तिवारी समेत 9 लोगों के खिलाफ देवघर एयरपोर्ट सुरक्षा में चूक मामले में झारखंड पुलिस ने देवघर के कुंडा थाना में कांड संख्या 169/2022 प्राथमिकी दर्ज की थी। बीजेपी सांसद सहित 9 लोगों पर आरोप था कि उन्होंने एयरपोर्ट के एटीसी में जबरन प्रवेश किया और क्लीयरेंस लेने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। शाम में वापसी के दौरान उन्होंने जबरन क्लीयरेंस लिया, जबकि देवघर एयरपोर्ट में नाइट टेक ऑफ या लैंडिंग की सुविधा नहीं है। वहीं यह मामला 31 अगस्त 2022 का है।

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