ब्रेकिंग न्यूज़

प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक चढ़ गया भीड़ के हत्थे, पेड़ में बांधकर लोगों ने हाथ साफ किया झाड़ू-पोछा करने वाली बनी डकैती की मास्टरमाइंड, पुलिस ने आठ अपराधियों को दबोचा मुजफ्फरपुर के पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात, CCTV में कैद हुई अपराधियों की करतूत Bihar Politics: लालू परिवार का बंद गिरोह है RJD!..डरा धमकाकर सीट हथियाने का फार्मूला हुआ फेल, HAM का तेजस्वी पर तीखा प्रहार... Bihar News : राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के सामने कुर्सी पर बैठने को लेकर भाजपा नेताओं ने किया हंगामा ‘मरा समझकर कर दिया था दाह संस्कार’, अब कोर्ट में जिंदा लौटा भोला कुमार! खनिज संसाधनों के दुरुपयोग पर नकेल: औरंगाबाद में 51,000 घनफीट बालू जब्त, मंत्री बोले..किसी को बख्शा नहीं जाएगा इंडिगो फ्लाइट पर लेजर लाइट से मचा हड़कंप, पायलट की सूझबूझ से टला हादसा IIT hub Bihar :बिहार का वह गांव, जहां बच्चे AI और रोबोटिक्स पढ़ते हैं...हर घर में एक IITian 2.0! Career News: राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, मुजफ्फरपुर की 31 छात्राओं का कैंपस सेलेक्शन, फॉक्सकॉन और सत्यार्थ टेक्नोलॉजी में मिली नौकरी

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- जिस हॉस्पिटल से बच्चा चोरी हो...उसका लाइसेंस रद्द करो

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि जिन अस्पतालों से नवजात चोरी हो, उनका लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए।

Supreme Court

15-Apr-2025 01:22 PM

By KHUSHBOO GUPTA

Supreme Court: चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें नवजात बच्चों की चोरी से जुड़े मामलों पर सख्ती से काम करें। जिस हॉस्पिटल से कोई नवजात बच्चा चोरी हो, सबसे पहले उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए।


वाराणसी और उसके आसपास के अस्पतालों में हुई बच्चा चोरी की घटनाओं के आरोपियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2024 में जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ बच्चों के परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनते हुए इसका दायरा बढ़ा दिया था। कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ डेवेलपमेंट से रिपोर्ट मांगी थी। अब दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे बी पारडीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है।


सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को फैसले में दर्ज किया है कि यह देशव्यापी गिरोह था। इसके चुराए हुए बच्चे पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान तक से बरामद हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को समाज के लिए खतरा बताया और कहा कि इन्हें जमानत देना हाई कोर्ट के लापरवाह रवैये को दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के आदेश को चुनौती न देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की भी आलोचना की है।


एक अहम निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई महिला बच्चे को जन्म देने के लिए हॉस्पिटल आती है और वहां से नवजात बच्चा चोरी हो जाए, तो सबसे पहले हॉस्पिटल का लाइसेंस सरकार को रद्द कर देना चाहिए। इससे बच्चा चोरी की घटनाओं में कुछ हद तक लगाम लग सकेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी माता-पिता को सलाह दी है कि वह अस्पताल में अपने नवजात बच्चों की सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क रहें।