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Bihar News: प्रदूषण प्रमाण पत्र के लिए अब करना होगा यह काम, लागू हुआ परिवहन विभाग का नया नियम

Bihar News: पटना परिवहन विभाग का नया नियम, PUC प्रमाण पत्र के लिए DL और RC में मोबाइल नंबर अपडेट अनिवार्य। 31 मार्च 2025 तक अपडेट न करने पर ₹5,000 तक का चालान।

Bihar News
प्रतीकात्मक
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Deepak Kumar
Deepak Kumar
2 मिनट

Bihar News: पटना में परिवहन विभाग ने प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) जारी करने के लिए नया नियम लागू किया है। अब वाहन चालकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में आधार से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य होगा। बिना मोबाइल नंबर अपडेट किए PUC प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाएगा। साथ ही, DL और RC में नाम या अन्य विवरण में त्रुटि होने पर भी प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। इन त्रुटियों को सुधारने के बाद ही PUC मिलेगा।


प्रभारी डीटीओ रवि रंजन ने बताया कि यह नियम जल्द ही पूरी तरह लागू हो जाएगा। बिहार में 2014 से जनवरी 2025 तक लगभग 24 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हैं। 31 मार्च 2025 की समयसीमा के बाद बिना अपडेट के PUC और फिटनेस प्रमाण पत्र रोके जाएंगे, और जुर्माना भी लगेगा। सितंबर 2024 से अब तक 32,000 से अधिक लोगों ने मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं।


परिवहन विभाग के अनुसार, कई चालक चालान की जानकारी नहीं मिलने का हवाला देकर जुर्माना जमा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके DL और RC में दर्ज मोबाइल नंबर गलत या पुराने हैं। इससे विभाग के मैसेज और नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुंचते। इस समस्या को हल करने के लिए मोबाइल नंबर अपडेट को अनिवार्य किया गया है।


बिना वैध PUC के वाहन चलाने पर पहली बार ₹1,000 और दूसरी बार ₹2,000 का जुर्माना। मोबाइल नंबर अपडेट न होने पर ₹5,000 तक का चालान कट सकता है। दिल्ली जैसे राज्यों में PUC नियम तोड़ने पर ₹10,000 तक का जुर्माना और 6 महीने तक की कैद हो सकती है।


मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करें:  

वाहन रजिस्ट्रेशन: वाहन परिवहन पोर्टल (vahan.parivahan.gov.in) पर जाकर मोबाइल नंबर अपडेट करें।  

ड्राइविंग लाइसेंस: सारथी परिवहन पोर्टल (sarathi.parivahan.gov.in) पर अपडेट करें।  

आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, DL/RC, और अपडेटेड मोबाइल नंबर।  

ऑफलाइन: पटना RTO (BR-01) में जाकर आवेदन करें।