ब्रेकिंग
धान खरीद में अनियमितता को लेकर EOU की जांच तेज, प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंपहोम्योपैथिक क्लिनिक की आड़ में चल रहा था अवैध स्प्रिट का काला खेल, उत्पाद विभाग संचालक को किया गिरफ्तारखराब सड़क-पुल पर ठेकेदारों की खैर नहीं, 82 अधिकारियों की टीम करेगी जांचKISHANGANJ: ठाकुरगंज में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा: 4.04 लाख की निकासी पर घमासान, कागजों पर बनी सड़क, जमीन पर गायबकलंक कथा: भ्रष्ट DSP ने महिला मित्र के नाम पर 2025 में सिलीगुड़ी में खरीदा मकान, EOU ने आज ली तलाशी.....धान खरीद में अनियमितता को लेकर EOU की जांच तेज, प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंपहोम्योपैथिक क्लिनिक की आड़ में चल रहा था अवैध स्प्रिट का काला खेल, उत्पाद विभाग संचालक को किया गिरफ्तारखराब सड़क-पुल पर ठेकेदारों की खैर नहीं, 82 अधिकारियों की टीम करेगी जांचKISHANGANJ: ठाकुरगंज में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा: 4.04 लाख की निकासी पर घमासान, कागजों पर बनी सड़क, जमीन पर गायबकलंक कथा: भ्रष्ट DSP ने महिला मित्र के नाम पर 2025 में सिलीगुड़ी में खरीदा मकान, EOU ने आज ली तलाशी.....

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के सभी 18 पुनर्विचार याचिका को किया खारिज

DELHI: इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर दायर सभी 18 पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका सुप्

FirstBihar
Manish Kumar
2 मिनट

DELHI: इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर दायर सभी 18 पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दायर की गई थी. 

कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस तरह के किसी भी याचिका पर कोई सुनवाई नहीं होगी. सभी याचिका को कोर्ट के 5 जजों के संवैधानिक पीठ ने खारिज किया है.

9 नवंबर को कोर्ट ने सुनाया था फैसला

देश की सबसे बड़ी अदालत ने 9 नवंवर को अयोध्‍या मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. अदालत ने विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक मानते हुए वहां मंदिर बनाने का फैसला दिया था. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अयोध्या के ही किसी दूसरे स्थान पर पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि विवादित जमीन पर मुसलमान अपना एकाधिकार सिद्ध नहीं कर पाए. इसलिए विवादित जमीन पर रामलला का हक है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही दूसरी जगह जमीन देने को कहा था.  सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मंदिर निर्माण के लिए सरकार को ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया था. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि 3 महीने के अंदर सरकार मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाएं. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में  ही मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सरकार को दिया था.  इस फैसले के खिलाफ कई संगठनों ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने सभी को आज खारिज कर दिया. 



इस खबर के बारे में

रिपोर्टर / लेखक

Manish Kumar

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

संबंधित खबरें