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राज्यसभा में हंगामा करने वाले 6 सांसद सस्पेंड, सभापति ने की बड़ी कार्रवाई

DELHI : राज्यसभा में हंगामा करने वाले 6 सांसदों को सभापति ने सस्पेंड कर दिया है. सभापति के इस फैसले के बाद निलंबित सांसद बुधवार को सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. सस्पे

राज्यसभा में हंगामा करने वाले 6 सांसद सस्पेंड, सभापति ने की बड़ी कार्रवाई
First Bihar
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DELHI : राज्यसभा में हंगामा करने वाले 6 सांसदों को सभापति ने सस्पेंड कर दिया है. सभापति के इस फैसले के बाद निलंबित सांसद बुधवार को सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. सस्पेंड हुए सभी सांसद टीएमसी के हैं. सस्पेंड हुए सांसदों में डोला सेन, नदीमुल हक, अबीर रंजन विश्वास, शांता छेत्री, अर्पिता घोष और मौसम नूर के नाम शामिल हैं. इसके बाद राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. 


राज्यसभा की ओर से बताया गया है कि राज्यसभा में टीएमसी सांसद डोला सेन, नदीमुल हक, अर्पिता घोष, मौसम नूर, शांता छेत्री और अबीर रंजन बिस्वास को तख्तियां रखने और अव्यवस्थित व्यवहार के लिए आज की सदन की कार्यवाही से हटने के लिए कहा गया है. 


दरअसल, पेगासस जासूसी विवाद सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर अड़े विपक्षी सदस्यों ने आज संसद में जोरदार हंमागा किया. बुधवार को राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब 15 मिनट बाद ही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए. उन्होंने कार्य मंत्रणा समिति की कल हुयी बैठक में कुछ विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने के लिए समय तय किए जाने के बारे में सदन को सूचित किया. 


इसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी. थोड़ी देर बाद विपक्षी दलों के सदस्य आसन के समक्ष आ गए और अपने अपने मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा करने लगे. सभापति ने सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने और कार्यवाही चलने देने की अपील की. उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति, महंगाई और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा के लिए सरकार तैयार है.


हंगामा थमते न देख उन्होंने कहा कि जो सदस्य आसन के समक्ष आ गए हैं और तख्तियां दिखा रहे हैं, उनके नाम नियम 255 के तहत प्रकाशित किए जाएंगे और उन्हें पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया जाएगा. इतने पर भी हंगामा नहीं थमा तब सभापति ने आसन के समक्ष तख्तियां ले कर हंगामा कर रहे सदस्यों से सदन से नियम 255 के तहत बाहर चले जाने को कहा. उन्होंने राज्यसभा सचिवालय से इन सदस्यों के नाम देने को भी कहा.