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वित्त मंत्रालय ने किया साफ : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आज, नहीं बढ़ेगी डेट

DESK : वित्त मंत्रालय ने आज साफ कर दिया है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 ही है. इसे आगे बढ़ाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है. ऐसे में अब इसके लिए सिर्

वित्त मंत्रालय ने किया साफ : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आज, नहीं बढ़ेगी डेट
Mukesh Srivastava
2 मिनट

DESK : वित्त मंत्रालय ने आज साफ कर दिया है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 ही है. इसे आगे बढ़ाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है. ऐसे में अब इसके लिए सिर्फ चंद घंटे ही बचे हैं. जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसी कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का काम आराम से और लगातार चल रहा है. 


उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में आयकर रिटर्न दाखिल किए जा रहे हैं. ऐसे में पता नहीं लोग क्यों इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की तारीख बढ़ाने का दावा करते हैं. आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. इसके बाद आयकर रिटर्न (ITR Return) फाइल करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना लगेगा. हालांकि जिनकी कमाई 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये ही चुकाने होंगे.


राजस्व सचिव तरुण बजाज ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि कहा कि अगर पिछले साल से तुलना की जाए तो इस साल 60 लाख अधिक रिटर्न दाखिल हुए हैं. 



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