Google Gemini Photo Trend: सोशल मीडिया पर Nano Banana की धूम, जानिए... कितना सेफ है जेमिनी से फोटो बनवाना? 25 सितंबर से ईरोड-जोगबनी के बीच चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, हर गुरुवार और रविवार को ट्रेन का होगा परिचालन BIHAR NEWS : किराए के मकान में घुसकर छात्रा की गला रेतकर हत्या, मां गंभीर रूप से हुई घायल Katihar News: कटिहार में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-ऑटो-बाइक की टक्कर में कई लोग घायल Bihar vigilance : भूमि विवाद निपटारे के नाम पर रिश्वत लेते पकड़ा गया कर्मचारी, निगरानी टीम ने दबोचा Bihar Dsp Transfer: नीतीश सरकार ने सात DSP का किया ट्रांसफर-पोस्टिंग, लिस्ट देखें.... Bihar Politics: ‘झूठ बोलने की मशीन बनकर घूम रहे पीएम’ आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने पीएम मोदी को बताया सबसे नकारा प्रधानमंत्री Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में सफेद रंग क्यों होता है जरूरी? जानें... इसके पीछे का रहस्य Bihar News: बिहार के इस जिले को बाढ़ से मिलेगी मुक्ति, जल्द शुरू होने जा रहा यह बड़ा काम; सरकार ने दे दी मंजूरी Bihar News: बिहार के इस जिले को बाढ़ से मिलेगी मुक्ति, जल्द शुरू होने जा रहा यह बड़ा काम; सरकार ने दे दी मंजूरी
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 03 Feb 2025 02:30:01 PM IST
प्रतिकात्मक - फ़ोटो google
Mahakumbh Stampede: प्रयागराज में बीते 29 जनवरी को हुए भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई थी जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए गए थे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई। सीजेआई ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दे दी है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो चिंता का विषय़ है लेकिन हाई कोर्ट जाएं।
उन्होंने कहा कि पहले से ही एक न्यायिक आयोग का गठन किया जा चुका है। जिसके बाद यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि घटना की न्यायिक जांच चल रही है। इसी तरह की एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है। जिसके बाद सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी और याचिका को खारिज कर दिया।
बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन बीते 29 जनवरी की सुबह अमृतक स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ संगम क्षेत्र में उमड़ी थी। भीड़ त्रिवेणी संगम घाट की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। इसी दौरान भगदड़ मच गई थी जिसमें तीस से अधिक लोगों की जान चली गई थी जबकि 60 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए थे। इस घटना को लेकर यूपी सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं।