Mahila Rojgar Yojana : महिलाओं के खाते में फिर आए 10 हजार रुपए, जानें आपके अकाउंट में आएंगे या नहीं पैसे ? Bihar Election 2025: NDA के सीएम फेस पर आया ललन सिंह का रिएक्शन, शाह के बयान पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री? Bihar Election 2025: NDA के सीएम फेस पर आया ललन सिंह का रिएक्शन, शाह के बयान पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री? तेजस्वी की धमकी के बाद पलटी कांग्रेस: जाले से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देकर वापस लिया, अब आरजेडी के नेता बनाये गये कांग्रेसी उम्मीदवार IRCTC Down : IRCTC वेबसाइट और ऐप फिर से डाउन, यदि फंस गया है आपका भी पैसा, तो करें यह काम Purnea News: धनतेरस पर नया घर, नई खुशियों की शुरुआत, पनोरमा ग्रुप का शानदार फेस्टिव ऑफर Purnea News: धनतेरस पर नया घर, नई खुशियों की शुरुआत, पनोरमा ग्रुप का शानदार फेस्टिव ऑफर Bihar News: बिहार में सिलेंडर ब्लास्ट की घटना में एक ही परिवार के 6 लोग झुलसे, एक की हालत गंभीर Bihar News: बिहार में सिलेंडर ब्लास्ट की घटना में एक ही परिवार के 6 लोग झुलसे, एक की हालत गंभीर Bihar News: बिहार में चार-चार दीपावली, सारण की धऱती से अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा ? जानें.....
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 03 Feb 2025 02:30:01 PM IST
प्रतिकात्मक - फ़ोटो google
Mahakumbh Stampede: प्रयागराज में बीते 29 जनवरी को हुए भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई थी जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए गए थे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई। सीजेआई ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दे दी है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो चिंता का विषय़ है लेकिन हाई कोर्ट जाएं।
उन्होंने कहा कि पहले से ही एक न्यायिक आयोग का गठन किया जा चुका है। जिसके बाद यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि घटना की न्यायिक जांच चल रही है। इसी तरह की एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है। जिसके बाद सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी और याचिका को खारिज कर दिया।
बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन बीते 29 जनवरी की सुबह अमृतक स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ संगम क्षेत्र में उमड़ी थी। भीड़ त्रिवेणी संगम घाट की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। इसी दौरान भगदड़ मच गई थी जिसमें तीस से अधिक लोगों की जान चली गई थी जबकि 60 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए थे। इस घटना को लेकर यूपी सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं।