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लॉकडाउन में मजदूरों के पलायन पर SC में हुई सुनवाई, केंद्र ने कहा- 22 लाख 88 हजार मजदूरों के रखने और खाने की गई व्यवस्था

DELHI: देश में लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के पलायन और उनको राहत देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि 22 लाख 88 हजार प

FirstBihar
Manish Kumar
2 मिनट

DELHI:  देश में लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के पलायन और उनको राहत देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि 22 लाख 88 हजार प्रवासी मजदूरों को खाने और रहने की व्यवस्था की गई है. केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिन लोगों को खाना और रहना मुहैया कराया गया है, उनमें जरूरतमंद, प्रवासी और दिहाड़ी मजदूर शामिल हैं.

24 घंटे के अंदर विशेषज्ञों की समिति का करेंगे गठन

इस दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने केंद्र सरकार को कहा कि 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस पर विशेषज्ञों की समिति का गठन करेंगे. साथ ही मजदूरों के पलायन के लिए पोर्टल भी बनाया जाए. 

काउंसिलिंग मुहैया कराया जाएगा

केंद्र ने कोर्ट से कहा कि लोगों में दहशत ना फैले इसको लेकर केंद्र काउंसिलिंग मुहैया कराएगा. इसपर विचार किया जा रहा है. बता दें कि वकील एए श्रीवास्तव ने याचिका दायर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसके बाद सोमवार को भी सुनवाई हुई थी. याचिका में कहा गया था कि मौजूदा समय में लोगों के बीच डर और दहशत कोरोना वायरस से बड़ी समस्या बन रहा है. लॉकडाउन के दौरान हजारों मजदूर पलायन कर रहे हैं. ऐसे लोगों को जाने खाने और रहने की व्यवस्था की जाए. 

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