ब्रेकिंग
दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, उत्तराखंड के चमोली में 4.9 तीव्रता से हिली धरती✦सहरसा में बंद फ्लैट से 25 लाख के गहनों की चोरी, कामवाली और गार्ड पर मिलीभगत का शक✦भोजपुर में घर के बाहर खड़े प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, गंभीर हालत में मेडिकोन हॉस्पिटल में एडमिट, CCTV खंगालने में जुटी पुलिस✦11 साल से फर्जी डिग्री पर कर रहा था सरकारी नौकरी! शेखपुरा के शिक्षक हरेराम को स्कूल से पुलिस ने दबोचा✦जहानाबाद के सरकारी स्कूल में बच्चों के बीच बैठकर डीएम ने खाया मिड-डे मील, कम उपस्थिति पर जताई नाराजगी✦दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, उत्तराखंड के चमोली में 4.9 तीव्रता से हिली धरती✦सहरसा में बंद फ्लैट से 25 लाख के गहनों की चोरी, कामवाली और गार्ड पर मिलीभगत का शक✦भोजपुर में घर के बाहर खड़े प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, गंभीर हालत में मेडिकोन हॉस्पिटल में एडमिट, CCTV खंगालने में जुटी पुलिस✦11 साल से फर्जी डिग्री पर कर रहा था सरकारी नौकरी! शेखपुरा के शिक्षक हरेराम को स्कूल से पुलिस ने दबोचा✦जहानाबाद के सरकारी स्कूल में बच्चों के बीच बैठकर डीएम ने खाया मिड-डे मील, कम उपस्थिति पर जताई नाराजगी

मिडिल क्लास को बंपर तोहफा, एक क्लिक में देखें पहले के मुकाबले अब कितना कम देना होगा टैक्स

DELHI : आम बजट में टैक्स को लेकर सरकार ने बड़ा एलान किया है. सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए टैक्स स्लैब में कटौती की है. जिससे आम लोगों के बड़ी राहत मिली है. <b

FirstBihar
Anamika
2 मिनट

DELHI : आम बजट में टैक्स को लेकर सरकार ने बड़ा एलान किया है. सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए टैक्स स्लैब में कटौती की है. जिससे आम लोगों के बड़ी राहत मिली है. 


अब इतना देना होगा टैक्स-

1. 5 लाख तक वाले को कोई टैक्स नहीं.

2. 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10 % टैक्स देना होगा, पहले था 20 प्रतिशत

3. 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 % टैक्स देना होगा.

4. 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20 % टैक्स, पहले 30 प्रतिशत था.

5.12 .5 से 15 लाख की आय पर 25 % टैक्स

6. 15 लाख से ज्यादा के आय पर 30 प्रतिशत इनकम टैक्स, पहले भी इतना ही था.

नई निर्माण कंपनियों को 15 फीसदी का कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा



पहले ढ़ाई लाख  से 5 लाख तक की आमदनी पर 5 फीसदी टैक्स लगता है. 5 से 10 लाख पर 20 फ़ीसदी और 10 लाख से ज्यादा की आमदनी पर 30 फ़ीसदी की दर से टैक्स देना पड़ता है. हालांकि सरकार ने 5 लाख तक की आमदनी वालों को 12500 तक की छूट दी थी यानी 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना था.