Dularchand Yadav Murder Case: मोकामा विधानसभा सीट में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बढ़ी सुरक्षा, प्रशासन ने किया निष्पक्ष मतदान का वादा Chirag Paswan : तेजस्वी यादव के आरोप पर चिराग पासवान का जवाब, कहा - अपराधियों के खिलाफ कोई रियायत नहीं, हम नहीं करते खरमास का इंतजार Dularchand Yadav Murder Case : अनंत सिंह गिरफ्तार और रैलियों वाला रविवार, आज मोकामा में तेजस्वी भरेंगे हुंकार; कितना पड़ सकता है इस सीट पर असर Bihar Election 2025: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से चुनावी सभाओं के लिए रवाना, आज शाम PM के रोड शो में होंगे शामिल? Mokama murder case : दुलारचंद यादव हत्याकांड में बाहुबली अनंत सिंह गिरफ्तार, DGP ने मोकामा में सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर एक-एक बात बताई Bihar Politics: अनंत सिंह के गिरफ्तारी पर आया तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, “यह तो होना ही था, बस...” Mokama politics : जानिए अरेस्ट होने के बाद कहां रखे गए बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह, आज भेजे जा सकते हैं जेल Mokama Election 2025 : अनंत सिंह के गिरफ्तारी के बाद मैदान में आएगी नीलम देवी, दिल्ली से मोकामा बुलाए जाने की आ रही खबर;जानिए कितना पड़ेगा असर Bihar Election 2025: PM मोदी के रोड शो से पहले पोस्टरों और होल्डिंग से सजा पटना, NDA का चुनावी जोश बढ़ा Lalu Prasad Yadav Controversy: ‘महाकुंभ’ को फालतू बताने वाले लालू यादव ने मनाया हैलोवीन, भाजपा भड़की; कहा- "बिहार के लोगों, मत भूलो कि आस्था का मजाक...”
1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Tue, 31 Dec 2024 01:52:43 PM IST
प्रतिकात्मक - फ़ोटो google
Big decision of High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में आरोपी पति को जमानत दे दी है, जिसमें उस पर अपनी साली से बलात्कार का आरोप लगा था। अदालत का मानना है कि भले ही जीजा-साली का रिश्ता समाज में अनैतिक माना जाता हो, लेकिन अगर महिला वयस्क है तो इस रिश्ते को बलात्कार नहीं कहा जा सकता।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हो सकते हैं। अदालत को बताया गया कि जीजा-साली के बीच पहले से ही संबंध थे और पीड़िता ने शुरुआत में पुलिस को दिए बयान में भी इन आरोपों से इनकार किया था। बाद में उसने अपना बयान बदलकर आरोपों का समर्थन किया।
कोर्ट ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि पीड़िता वयस्क है और उसने स्वेच्छा से आरोपी के साथ संबंध बनाए थे। अदालत ने कहा कि भले ही यह रिश्ता समाज की नजर में गलत हो, लेकिन कानूनी तौर पर इसे बलात्कार नहीं माना जा सकता। आरोपी के पक्ष में यह भी तथ्य रहा कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उसे जुलाई 2024 में गिरफ्तार किया गया था।
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि कथित पीड़ित लड़की बालिग है और उने 161 के तहत दिए बयान में आरोपों से इनकार किया था और बाद में 164 के तहत बयान को बदल दिया था और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था।