प्रशांत किशोर का राहुल गांधी पर हमला: "रेवंत रेड्डी के बयान पर स्पष्ट करें अपनी स्थिति, बिहारियों का अपमान बर्दाश्त नहीं" जेपी सेतु पर बड़ा हादसा: टक्कर के बाद कार और वैन में लगी आग, दोनों गाड़ियां जलकर खाक पेट्रोल पंप कर्मी की ईमानदारी बनी मिसाल: बाइक सवार का 5 लाख रुपए से भरा बैग पुलिस को लौटाया पर्यावरण दिवस पर भाजपा नेता अजय सिंह ने किया वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प विश्व पर्यावरण दिवस पर संजीव मिश्रा ने की लोगों से अपील, कहा..बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी पर लगाये पौधे बिहार के भाजपा नेता के बयान से भड़के राहुल गांधी, कहा..क्या ऐसे लोग महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? Bihar News: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ट्रक में मारी जोरदार टक्कर, 6 लोग बुरी तरह से घायल Bihar News: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ट्रक में मारी जोरदार टक्कर, 6 लोग बुरी तरह से घायल Bihar Politics: दरभंगा में दिखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फनी मूड, डिप्टी सीएम को करा दिया खड़ा; बोले- डीएम कहां हैं जी? Bihar Politics: दरभंगा में दिखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फनी मूड, डिप्टी सीएम को करा दिया खड़ा; बोले- डीएम कहां हैं जी?
1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Tue, 31 Dec 2024 01:52:43 PM IST
प्रतिकात्मक - फ़ोटो google
Big decision of High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में आरोपी पति को जमानत दे दी है, जिसमें उस पर अपनी साली से बलात्कार का आरोप लगा था। अदालत का मानना है कि भले ही जीजा-साली का रिश्ता समाज में अनैतिक माना जाता हो, लेकिन अगर महिला वयस्क है तो इस रिश्ते को बलात्कार नहीं कहा जा सकता।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हो सकते हैं। अदालत को बताया गया कि जीजा-साली के बीच पहले से ही संबंध थे और पीड़िता ने शुरुआत में पुलिस को दिए बयान में भी इन आरोपों से इनकार किया था। बाद में उसने अपना बयान बदलकर आरोपों का समर्थन किया।
कोर्ट ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि पीड़िता वयस्क है और उसने स्वेच्छा से आरोपी के साथ संबंध बनाए थे। अदालत ने कहा कि भले ही यह रिश्ता समाज की नजर में गलत हो, लेकिन कानूनी तौर पर इसे बलात्कार नहीं माना जा सकता। आरोपी के पक्ष में यह भी तथ्य रहा कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उसे जुलाई 2024 में गिरफ्तार किया गया था।
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि कथित पीड़ित लड़की बालिग है और उने 161 के तहत दिए बयान में आरोपों से इनकार किया था और बाद में 164 के तहत बयान को बदल दिया था और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था।