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गैंगरेप के 2 आरोपियों को फांसी की सजा, नाबालिग लड़की के साथ निर्भया जैसे ही की थी दोनों ने हैवानियत

DESK: 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप किया था. इस मामले में बरेली कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों ने चार साल पहले इस घटना को अंजाम दिया था</p

FirstBihar
Manish Kumar
2 मिनट

DESK: 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप किया था. इस मामले में बरेली कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों ने चार साल पहले इस घटना को अंजाम दिया था


निर्भया जैसी की थी हैवानियत

घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बरेली में 4 साल पहले 14 साल की लड़की के साथ 'निर्भया' जैसी हैवानियत की थी. इसके दोनों आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है.किशोरी के साथ 29 जनवरी 2016 को गैंगरेप किया था. गैंगरेप के बाद दोनों ने हत्या कर दी थी. जब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आई थी तो नाबालिग के प्राइवेट पार्ट में लड़की का टुकड़ा मिला था. 

जब तक मौत नहीं होती लटाया जाए

कोर्ट ने 8 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त मुरारीलाल और उमाकांत को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती है. पीड़िता मां के साथ खेत गई थी. मां खेत से घर लौट आई, लेकिन बेटी लापता थी. उसकी तलाश शुरू हुई तो उसका शव खेत में अर्द्धनग्न अवस्था में मिला था. 

मां-पिता ने कहा-बेटी को मिलेगी शांति

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुनील कुमार यादव ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई. सजा सुनने के बाद लड़की के परिजनों ने कहा कि आरोपियों की फांसी की सजा सुन राहत मिली है. पीड़ित के माता-पिता की भी यही इच्छा थी उनकी बेटी के दुष्कर्मियों को फांसी की सजा मिले. मां और पिता ने कहा कि दोनों को जब फांसी होगी तो बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी.