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31 दिसंबर से पहले पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य, ऐसे करें लिंक

DELHI: अगर आपने भी अबतक अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द करा लें. आयकर विभाग ने 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. रवि

FirstBihar
Anamika
2 मिनट

DELHI: अगर आपने भी अबतक अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द करा लें. आयकर विभाग ने 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. 

रविवार को आइटी विभाग की ओर से जारी संदेश में कहा गया कि बेहतर कल के निर्माण और बिना रुकावट के इनकम टैक्स सेवाएं पाने के लिए 31 दिसंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक करें.

बता दें कि इस से पहले सीबीडीटी ने लिंकिंग की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी थी. आयकर विभाग के लिए नीति-निर्माण का काम सीबीडीटी ही करता है. 

आप अपना पैन कार्ड  एसएमएस के जरिए भी आधार से लिंक कर सकते हैं.   इसके लिए आपको अपने फोन में UIDPN टाइप करना है. इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है.  UIDPAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना है. इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक प्रोसेस में डाल देगा.