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Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की बड़ी घोषणा, वोटिंग के लिए वोटर्स को मिलेगी यह सुविधा

Bihar Election 2025: भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के दिन सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने का आदेश दिया है, ताकि वे स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकें।

Bihar Election 2025
© File
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar Election 2025: भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनावों के मद्देनज़र मतदान वाले दिन सवेतन अवकाश देने की घोषणा की है। यह घोषणा आयोग द्वारा शनिवार को की गई।


आयोग ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के अनुसार, लोकसभा या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा चुनाव में मतदान करने के पात्र प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह किसी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत हो मतदान वाले दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा।


घोषणा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस सवेतन अवकाश के कारण किसी कर्मचारी के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसके अलावा, यदि कोई प्रतिष्ठान इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है। यह नियम दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारियों पर भी लागू होगा। उन्हें भी मतदान के दिन पूरा वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा।


इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह भी कहा कि जो मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, लेकिन वे अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत हैं, उन्हें भी सवेतन अवकाश दिया जाएगा ताकि वे अपने क्षेत्र में जाकर मतदान कर सकें।


निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और सभी संबंधित पक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें, ताकि प्रत्येक मतदाता स्वतंत्र रूप से और सुविधाजनक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता