SIWAN: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं भ्रामक टिप्पणी करना सिवान के एक शख्स को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार के सीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले रूपेश तिवारी उर्फ अजित मणी त्रिपाठी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
सिवान पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी गयी है। यह बताया गया है कि सिवान पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पर आपत्तिजनक एवं भ्रामक टिप्पणी कर सामाजिक सौहार्द एवं विधि-व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है।
उक्त वीडियो के सत्यापन हेतु त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर थाना में कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में पाया कि आरा (भोजपुर) जिला अन्तर्गत शाहपुर थाना के बैलौटी गाँव में पुलिस मुठभेड़ में मारे गये भरत भुषण तिवारी के विरूद्ध में जन चेतना मंच सिवान के द्वारा दिनांक-22.06.2026 को संध्या-05:30 बजे सिवान शहर के डी०ए०वी० मोड़ से कैण्डल मार्च निकाला गया था, जो जे०पी० चौक के पास समाप्त हो गया था।
उसी का सोशल मीडिया पर एक विडियो वायरल है, कैण्डल मार्च में शामिल एक व्यक्ति के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है। जिसकी पहचान रूपेश तिवारी उर्फ अजित मणी त्रिपाठी, पिता-बिरेन्द्र मणी तिवारी, साकिन-जयजोर, थाना-आन्दर, जिला-सिवान के रूप में हुई है। तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त रूपेश तिवारी उर्फ अजित मणी त्रिपाठी, पिता-बिरेन्द्र मणी तिवारी, साकिन-जयजोर, थाना-आन्दर, जिला-सिवान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
> गिरफ्तार अभियुक्त का अबतक का ज्ञात अपराधिक इतिहासः-
1. आन्दर थाना काण्ड सं० 104/17 दिनांक 27.05.17 धारा 341/323/504/307/34 IPC1
2. आंदर थाना कांड स०-105/22, दिनांक-22.05.22 धारा-341/323/324/307/34 IPCI
3. नगर थाना काण्ड सं० 487/23 दिनांक 19.09.23 धारा-302/34 IPC & 27 आर्म्स एक्ट ।
4. हुसैनगंज थाना कांड सं०-141/23 दिनांक 12.06.23 धारा-307/385/34 IPC & 27 आर्म्स एक्ट।
5. नगर थाना कांड स० 502/23 दिनांक 28.09.23 धारा-25 (1-b)a/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 28/20(ii)(b)/22 NDPS Act 1
➤ टीम में शामिल सदस्यः-
1. पु.नि. अविनाश कुमार, थानाध्यक्ष, नगर थाना एवं नगर थाना के अन्य पुलिसकर्मी ।
2. पु.अ.नि. सुनील कुमार, थानाध्यक्ष, आंदर थाना एवं आंदर थाना के अन्य पुलिसकर्मी।





