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करवा चौथ के दिन ले ली थी पति की जान, हत्या की दोषी पत्नी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा; प्रेमी साक्ष्य के अभाव में बरी

रोहतास में पति अमन कुमार की हत्या के मामले में अदालत ने पत्नी पूनम कुमारी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले के दूसरे आरोपी कमलेश कुमार को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने बरी कर दिया।

Bihar Crime News
प्रतिकात्मक तस्वीर
© File
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar Crime News: रोहतास के तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीवन लाल की अदालत ने पति की हत्या के मामले में दोषी पाई गई पत्नी पूनम कुमारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, मामले में आरोपी बनाए गए कमलेश कुमार को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने बरी कर दिया।



अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 13 अक्टूबर 2022 का है। चेनारी थाना क्षेत्र के नरैना गांव में अमन कुमार की हत्या कर दी गई थी। मामले की प्राथमिकी मृतक के पिता और नरैना गांव निवासी मुरली मनोहर सिंह ने चेनारी थाने में दर्ज कराई थी।



अपर लोक अभियोजक विद्यासागर राय के मुताबिक, अमन कुमार हरियाणा की एक निजी कंपनी में काम करते थे। आरोप था कि करवा चौथ के अवसर पर पूनम ने उन्हें अपने गांव नरैना बुलाया था। अभियोजन के अनुसार, पूनम ने कमलेश को अपने घर बुलाकर नींद की गोली मंगवाई। 



गोली के असर से अमन के बेहोश होने के बाद उनका गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को नरैना गांव से करीब 800 मीटर दूर शिवसागर-चेनारी हाईवे के किनारे फेंक दिया गया था।



मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल नौ गवाहों की गवाही कराई गई। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने पूनम कुमारी को हत्या का दोषी माना और उसे आजीवन कारावास तथा 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।



वहीं, आरोपी कमलेश कुमार के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण अदालत ने उसे बरी कर दिया। पूनम को सजा सुनाए जाने के बाद अमन के परिजनों ने अदालत के फैसले पर संतोष जताया है।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता