1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Fri, 31 Jan 2025 07:17:55 PM IST
पूर्व खाद्य निरीक्षक की संपत्ति होगी जब्त - फ़ोटो google
Bihar News: आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एक पूर्व खाद्य निरीक्षक के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। निगरानी कोर्ट ने पूर्व फूड इंस्पेक्टर की आय से 52.80 लाख रुपए अधिक अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है।
पटना के निगरानी कोर्ट के प्राधिकृत पदाधिकारी ब्रजेश कुमार पाठक ने पटना प्रमंडल के पूर्व खाद्य निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार की 52 लाख 80 हजार 333 रूपये के अवैध चल एवं अचल संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दिया है। आरोपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया गया था। जांच के बाद आरोप को सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
स्पेशल निगरानी कोर्ट ने अभियुक्त की मृतक पत्नी गीता देवी की संपत्ति को छोड़कर शेष 52 लाख 80 हजार 333 रूपये के चल एवं अचल संपत्ति अधिहरण का आदेश दिया है। जिसमें अभियुक्त के कंकड़बाग पटना में स्थित 03 भूखण्ड और नालंदा जिला स्थित 08 भूखण्ड शामिल हैं।
पूर्व में ट्रैप के कांड में राजनंदन कुमार श्यामला, प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, न्यू सचिवालय, पटना, राजाराम सिंह, अमीन, राजगीर अंचल, नालंदा तथा रामकृष्ण मिश्र, तत्कालीन अमीन, चकबंदी कार्यालय, डेहरी, जिला-रोहतास को भी निगरानी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था।
वर्ष 2025 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित यह पहला कांड है। इस मामले में सरकार की ओर से राजेश कुमार, विशेष लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन कार्य किया गया है। उक्त मामले में निगरानी न्यायालय, पटना के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा अभियुक्त की 52.80 लाख रुपये की संपति अधिहरण करने का आदेश राज्य सरकार के पक्ष में पारित किया गया है।