ब्रेकिंग
बिहार डीएलएड में बड़ा बदलाव: EWS को छोड़ अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों को 5% अंकों की छूट, जानें किसे मिलेगा लाभBihar News : CM सम्राट का बड़ा ऐलान! नवंबर तक बिहार में आएगा ₹5 लाख करोड़ का निजी निवेश, 12 टाउनशिप में बनेंगे इंडस्ट्रियल हबIndependence Day 2026 : 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से PM मोदी का तिरंगा, वंदे मातरम् के 150 साल ने बनाया दिन खास80वें स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले में दिखेगा भव्य नजारा, PM मोदी 13वीं बार फहराएंगे तिरंगा; हेलिकॉप्टर से बरसेंगे फूल15 अगस्त पर नीतीश कुमार का वो रिकॉर्ड, जिसे आज तक कोई CM नहीं तोड़ सका! गांधी मैदान में 18 बार फहराया तिरंगाबिहार डीएलएड में बड़ा बदलाव: EWS को छोड़ अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों को 5% अंकों की छूट, जानें किसे मिलेगा लाभBihar News : CM सम्राट का बड़ा ऐलान! नवंबर तक बिहार में आएगा ₹5 लाख करोड़ का निजी निवेश, 12 टाउनशिप में बनेंगे इंडस्ट्रियल हबIndependence Day 2026 : 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से PM मोदी का तिरंगा, वंदे मातरम् के 150 साल ने बनाया दिन खास80वें स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले में दिखेगा भव्य नजारा, PM मोदी 13वीं बार फहराएंगे तिरंगा; हेलिकॉप्टर से बरसेंगे फूल15 अगस्त पर नीतीश कुमार का वो रिकॉर्ड, जिसे आज तक कोई CM नहीं तोड़ सका! गांधी मैदान में 18 बार फहराया तिरंगा

Bihar News: आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व फूड इंस्पेक्टर की 52.80 लाख की प्रॉपर्टी होगी जब्त

Bihar News: बिहार में भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। स्पेशल निगरानी कोर्ट ने पटना प्रमंडल के पूर्व फूड इंस्पेक्टर की 52.80 लाख की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है।

Bihar News
पूर्व खाद्य निरीक्षक की संपत्ति होगी जब्त
© google
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar News: आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एक पूर्व खाद्य निरीक्षक के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। निगरानी कोर्ट ने पूर्व फूड इंस्पेक्टर की आय से 52.80 लाख रुपए अधिक अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है।


पटना के निगरानी कोर्ट के प्राधिकृत पदाधिकारी ब्रजेश कुमार पाठक ने पटना प्रमंडल के पूर्व खाद्य निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार की 52 लाख 80 हजार 333 रूपये के अवैध चल एवं अचल संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दिया है। आरोपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया गया था। जांच के बाद आरोप को सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।


स्पेशल निगरानी कोर्ट ने अभियुक्त की मृतक पत्नी गीता देवी की संपत्ति को छोड़कर शेष 52 लाख 80 हजार 333 रूपये के चल एवं अचल संपत्ति अधिहरण का आदेश दिया है। जिसमें अभियुक्त के कंकड़बाग पटना में स्थित 03 भूखण्ड और नालंदा जिला स्थित 08 भूखण्ड शामिल हैं।


पूर्व में ट्रैप के कांड में राजनंदन कुमार श्यामला, प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, न्यू सचिवालय, पटना, राजाराम सिंह, अमीन, राजगीर अंचल, नालंदा तथा रामकृष्ण मिश्र, तत्कालीन अमीन, चकबंदी कार्यालय, डेहरी, जिला-रोहतास को भी निगरानी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था।


वर्ष 2025 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित यह पहला कांड है। इस मामले में सरकार की ओर से राजेश कुमार, विशेष लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन कार्य किया गया है। उक्त मामले में निगरानी न्यायालय, पटना के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा अभियुक्त की 52.80 लाख रुपये की संपति अधिहरण करने का आदेश राज्य सरकार के पक्ष में पारित किया गया है।

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता