ब्रेकिंग न्यूज़

शादी में सियासत का तड़का: लालू यादव के गाने पर वरमाला के बाद अचानक झूमने लगा दूल्हा, अपनी शादी को बना लिया यादगार Anupama Yadav: भोजपुरी सिंगर अनुपमा यादव के खिलाफ थाने में केस दर्ज, जानिए.. क्या है मामला? Anupama Yadav: भोजपुरी सिंगर अनुपमा यादव के खिलाफ थाने में केस दर्ज, जानिए.. क्या है मामला? Bihar News: भूमि विवाद में युवक को कुल्हाड़ी से काटा, इलाके में हड़कंप के बाद कई गिरफ्तारियां Dhanush: धनुष की फिल्म के सेट पर लगी भीषण आग, राख में तब्दील हुआ सब कुछ JEE Main-2: गोल इंस्टिट्यूट के छात्रों ने जेईई मेन्स 2025 में मचाया धमाल, जेईई मेन में किया शानदार प्रदर्शन Bihar News: क्रिकेट टूर्नामेंट में पहुंची समाजसेविका सोनाली सिंह, खिलाड़ियों को किया सम्मानित Bihar News: बिहार के इन 59 उत्पादों को जल्द मिल सकता है GI Tag, लिस्ट में लिट्टी-चोखा से लेकर और भी बहुत कुछ खेत से काम कर लौटी बुजुर्ग तो गायब हो चुका था घर, लोगों ने कहा ‘नुकसान हुआ मगर किस्मत की धनी निकली बुढ़िया’ वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ किशनगंज में विशाल रैली, मनोज झा बोले..जब बंटवारा हुआ तब इस देश के मुसलमानों ने यहां की मिट्टी को नहीं छोड़ा

Bihar News: आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व फूड इंस्पेक्टर की 52.80 लाख की प्रॉपर्टी होगी जब्त

Bihar News: बिहार में भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। स्पेशल निगरानी कोर्ट ने पटना प्रमंडल के पूर्व फूड इंस्पेक्टर की 52.80 लाख की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Fri, 31 Jan 2025 07:17:00 PM IST

Bihar News

Bihar News: आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एक पूर्व खाद्य निरीक्षक के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। निगरानी कोर्ट ने पूर्व फूड इंस्पेक्टर की आय से 52.80 लाख रुपए अधिक अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है।


पटना के निगरानी कोर्ट के प्राधिकृत पदाधिकारी ब्रजेश कुमार पाठक ने पटना प्रमंडल के पूर्व खाद्य निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार की 52 लाख 80 हजार 333 रूपये के अवैध चल एवं अचल संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दिया है। आरोपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया गया था। जांच के बाद आरोप को सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।


स्पेशल निगरानी कोर्ट ने अभियुक्त की मृतक पत्नी गीता देवी की संपत्ति को छोड़कर शेष 52 लाख 80 हजार 333 रूपये के चल एवं अचल संपत्ति अधिहरण का आदेश दिया है। जिसमें अभियुक्त के कंकड़बाग पटना में स्थित 03 भूखण्ड और नालंदा जिला स्थित 08 भूखण्ड शामिल हैं।


पूर्व में ट्रैप के कांड में राजनंदन कुमार श्यामला, प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, न्यू सचिवालय, पटना, राजाराम सिंह, अमीन, राजगीर अंचल, नालंदा तथा रामकृष्ण मिश्र, तत्कालीन अमीन, चकबंदी कार्यालय, डेहरी, जिला-रोहतास को भी निगरानी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था।


वर्ष 2025 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित यह पहला कांड है। इस मामले में सरकार की ओर से राजेश कुमार, विशेष लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन कार्य किया गया है। उक्त मामले में निगरानी न्यायालय, पटना के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा अभियुक्त की 52.80 लाख रुपये की संपति अधिहरण करने का आदेश राज्य सरकार के पक्ष में पारित किया गया है।