ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार में करोड़ों रुपये की लागत वाला पुल धंसा, आवागमन हुआ ठप; जनता ने सिस्टम पर उठाया सवाल Patna News: 6 और 7 नवंबर को पटना के सिनेमा हॉल्स में 50% की छूट, लाभ उठाने से पहले यह कार्य अनिवार्य Kartik Purnima 2025: कल है कार्तिक पूर्णिमा, जानें स्नान-दान का शुभ मुहूर्त Bihar News: बिहार चुनाव से पहले इस जिले में ₹35 लाख जब्त, गुप्त सूचना के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई Mokama Crime Case : CID को नहीं मिला दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में कोई ठोस सबूत! जानिए क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों हो रही परेशानी Special Intensive Revision: बिहार के बाद अब इन नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SIR, जानें कब और कैसे करें आवेदन? Mokama Assembly Election : मुरेठा बांधना महज संयोग का एक प्रयोग ! आखिर क्यों मोकामा में खुद एक्टिव हुए JDU के कद्दावर नेता; सवर्ण बहुल सीट पर क्यों बदला जाता है समीकरण Bihar News: बिहार में 18 सरकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज, FIR के बाद अब होगी विभागीय जांच Bihar News: रवि किशन को गोली मारने की धमकी देने वाले का बिहार से नहीं कोई कनेक्शन, गिरफ्तारी के बाद बोला "गलती हो गई" Bihar Election 2025: अगर आपके पास नहीं है वोटर कार्ड, तो इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर दें सकते है वोट; जानिए

Bihar News: आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व फूड इंस्पेक्टर की 52.80 लाख की प्रॉपर्टी होगी जब्त

Bihar News: बिहार में भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। स्पेशल निगरानी कोर्ट ने पटना प्रमंडल के पूर्व फूड इंस्पेक्टर की 52.80 लाख की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Fri, 31 Jan 2025 07:17:55 PM IST

Bihar News

पूर्व खाद्य निरीक्षक की संपत्ति होगी जब्त - फ़ोटो google

Bihar News: आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एक पूर्व खाद्य निरीक्षक के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। निगरानी कोर्ट ने पूर्व फूड इंस्पेक्टर की आय से 52.80 लाख रुपए अधिक अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है।


पटना के निगरानी कोर्ट के प्राधिकृत पदाधिकारी ब्रजेश कुमार पाठक ने पटना प्रमंडल के पूर्व खाद्य निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार की 52 लाख 80 हजार 333 रूपये के अवैध चल एवं अचल संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दिया है। आरोपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया गया था। जांच के बाद आरोप को सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।


स्पेशल निगरानी कोर्ट ने अभियुक्त की मृतक पत्नी गीता देवी की संपत्ति को छोड़कर शेष 52 लाख 80 हजार 333 रूपये के चल एवं अचल संपत्ति अधिहरण का आदेश दिया है। जिसमें अभियुक्त के कंकड़बाग पटना में स्थित 03 भूखण्ड और नालंदा जिला स्थित 08 भूखण्ड शामिल हैं।


पूर्व में ट्रैप के कांड में राजनंदन कुमार श्यामला, प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, न्यू सचिवालय, पटना, राजाराम सिंह, अमीन, राजगीर अंचल, नालंदा तथा रामकृष्ण मिश्र, तत्कालीन अमीन, चकबंदी कार्यालय, डेहरी, जिला-रोहतास को भी निगरानी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था।


वर्ष 2025 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित यह पहला कांड है। इस मामले में सरकार की ओर से राजेश कुमार, विशेष लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन कार्य किया गया है। उक्त मामले में निगरानी न्यायालय, पटना के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा अभियुक्त की 52.80 लाख रुपये की संपति अधिहरण करने का आदेश राज्य सरकार के पक्ष में पारित किया गया है।