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पिता के निधन के बाद कलयुगी बेटे ने मां को घर से निकाला, कोर्ट से गुहार लगाने के बाद मिला पीड़िता को न्याय

PATNA CITY: पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के मारूफगंज इलाके में एक बेटे द्वारा बुजुर्ग मां को घर से निकालने का मामला सामने आया है। पुस्तैनी मकान से निकाले जाने के बाद वृद

पिता के निधन के बाद कलयुगी बेटे ने मां को घर से निकाला, कोर्ट से गुहार लगाने के बाद मिला पीड़िता को न्याय
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

PATNA CITY: पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के मारूफगंज इलाके में एक बेटे द्वारा बुजुर्ग मां को घर से निकालने का मामला सामने आया है। पुस्तैनी मकान से निकाले जाने के बाद वृद्ध महिला ने एसडीओ से न्याय की गुहार लगाई। जिसके बाद मौके भरत-पोषण अधिकरण सह अनुमंडल दंडाधिकारी पटना सिटी के आदेश का पालन किया गया। मालसलामी थाना पुलिस के साथ पहुंचे मजिस्ट्रेट ने पीड़िता को वापस घर में रखवाया। कोर्ट ने उसके बड़े बेटे सूर्य प्रकाश पाठक को मां का भरण-पोषण करने का आदेश दिया। 


बताया जाता है कि पति ओम प्रकाश पाठक के निधन के बाद विधवा सुमित्रा देवी को उसके बेटे सूर्य प्रकाश पाठक ने घर से निकाल दिया था। जिसके बाद पीड़िता दर-दर की ठोकरे खाने को विवश हो गयी। जिसके बाद इलाके के लोगों की मदद से पीड़िता ने कोर्ट का शरण लिया और कोर्ट से एक मां को इंसाफ मिला। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सुनवाई करते हुए बुजुर्ग मां को घर में दाखिल कराने और बेटे को मां का भरण पोषण करने का आदेश दिया। 


कोर्ट के आदेश पर सदर बीडीओ, मजिस्ट्रेट और मालसलामी थाना पुलिस सुमित्रा देवी को घर के भीतर दाखिल कराया और बेटे सूर्य प्रकाश पाठक को मां का भरण पोषण करने का निर्देश दिया। कोर्ट के इस फैसले से बुजुर्ग महिला को न्याय मिला है। पीड़िता सुमित्रा देवी ने बताया कि बेटे ने उसे घर से निकाल दिया था। जिसके बाद वो एसडीओ साहब से मिलकर अपनी बातें रखी। 


एसडीओ साहब ने कहा कि आपका पुस्तैनी मकान है। जिसमें आप रह सकती हैं कोई आपकों नहीं निकाल सकता। भरण-पोषण अधिकरण सह अनुमंडल दंडाधिकारी पटना के आदेश का अनुपालन किया गया। सुमित्रा देवी ने बताया कि उसका बड़ा लड़का सुरज प्रकाश पाठक ने उसे घर से निकाल दिया था एसडीओ साहब के यहां लिखकर दिये वहां से मजिस्ट्रेट साहब आए और हमें वापस घर में रखवाए। मैं एसडीओ साहब, मजिस्ट्रेट साहब और तमाम मालसलामी थाना पुलिस को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने मुझे न्याय दिलाने का काम किया है। 


रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

rohan badal

FirstBihar संवाददाता

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