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हुंकार रैली ब्लास्ट केस में आज आएगा फैसला, गांधी मैदान में हुए थे सीरियल बम धमाके

PATNA : पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस की सुनवाई पूरी की जा चुकी है और आज यानी 27 अक्टूबर को इस पर फैसला आ

हुंकार रैली ब्लास्ट केस में आज आएगा फैसला, गांधी मैदान में हुए थे सीरियल बम धमाके
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PATNA : पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस की सुनवाई पूरी की जा चुकी है और आज यानी 27 अक्टूबर को इस पर फैसला आने वाला है। साल 2013 में 27 अक्टूबर को ही गांधी मैदान में आयोजित हुई बीजेपी की रैली में सीरियल बम धमाके हुए थे और आज ठीक 8 साल बाद इस पर फैसला आने वाला है। इस ब्लास्ट केस में 10 आरोपी बनाए गए थे फिलहाल यह सभी बेउर जेल में बंद हैं। गांधी मैदान में हुए ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और कुल 89 लोग घायल हुए थे। 8 साल तक एनआईए कोर्ट में सुनवाई चली। 


गांधी मैदान के साथ-साथ पटना जंक्शन के करबिगहिया इलाके में भी ब्लास्ट की घटना हुई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था उस वक्त बिहार में यह रैली आयोजित की गई थी। रैली में भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। इस दौरान गांधी मैदान के अलग-अलग कोने में लगातार सीरियल बम ब्लास्ट होते रहे। इस मामले की जांच एनआईए को मिली थी। 27 अक्टूबर की शाम एनआईए ने जांच की कमान संभाल ली थी। एनआईए की जांच में 10 आरोपी बनाए गए। इनमें से पांच तो पहले ही बोधगया ब्लास्ट मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। एनआईए कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस सीरियल ब्लास्ट के मुख्य साजिशकर्ता हैदर अली और ब्लैक ब्यूटी समेत 10 के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी।


इस कांड में एनआईए की टीम ने अनुसंधान के बाद 21 अगस्त 2014 को हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मो. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और एक नाबालिग के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। अभी 10 आरोपितों के मामले की सुनवाई पूरी हुई है। ब्लास्ट मामले में जुवेनाइल बोर्ड द्वारा एक आरोपित को तीन वर्ष की कैद की सजा पहले ही सुनायी जा चुकी है।