ब्रेकिंग
Bihar News: बिहार में मकान बनाने वालों के लिए बड़ी खबर! नए नियम लागू, कमरा-रसोई से लेकर शौचालय तक बदल गए मानकBihar News: 22 कोच वाली नई ट्रेन शुरू, राजस्थान से बिहार तक का सफर होगा सुविधाजनक; देखें पूरा रूटBihar News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया योग, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमBihar Tender Scam : टेंडर घोटाले में बड़ा खुलासा! SVU के सामने आरोपी रिशुश्री ने खोले कई राज, कहा - सरकारी काम में लेनदेन जरूरी, कई सवालों पर साधी चुप्पीBihar weather: पटना समेत बिहार में मौसम का डबल अटैक! कहीं लू तो कहीं तेज बारिश और बिजली गिरने का खतराBihar News: बिहार में मकान बनाने वालों के लिए बड़ी खबर! नए नियम लागू, कमरा-रसोई से लेकर शौचालय तक बदल गए मानकBihar News: 22 कोच वाली नई ट्रेन शुरू, राजस्थान से बिहार तक का सफर होगा सुविधाजनक; देखें पूरा रूटBihar News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया योग, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमBihar Tender Scam : टेंडर घोटाले में बड़ा खुलासा! SVU के सामने आरोपी रिशुश्री ने खोले कई राज, कहा - सरकारी काम में लेनदेन जरूरी, कई सवालों पर साधी चुप्पीBihar weather: पटना समेत बिहार में मौसम का डबल अटैक! कहीं लू तो कहीं तेज बारिश और बिजली गिरने का खतरा

चार दोषियों को उम्रकैद की सजा, इस मामले कोर्ट ने सुनाया फैसला

BETTIAH: खबर बेतिया से आ रही है, जहां युवक का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने चारों के ऊपर 40-

चार दोषियों को उम्रकैद की सजा, इस मामले कोर्ट ने सुनाया फैसला
Mukesh Srivastava
2 मिनट

BETTIAH: खबर बेतिया से आ रही है, जहां युवक का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने चारों के ऊपर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश अष्टम अशोक कुमार मांझी की कोर्ट ने सजा का एलान किया है।


दरअसल, 18 अगस्त 2020 की शाम शबाना प्रवीण और वजैयफा वसीम लाल बाजार स्थिति अपनी दुकान से घर जा रहे थे। इसी दौरान कमलनाथ नगर में हीरो सर्विस सेंटर के पास दोषियों ने उन्हें घेर लिया था। इस दौरान दोषियों ने उनके साथ मारपीट की और पिस्टल दिखाकर वजैयफा वसीम को बाइक पर बैठाने लगे।


जब उसकी मां शबाना प्रवीण बेटे को बचाने की कोशिश की तो चाकू का भय दिखाकर उसे शांत करा दिया। इसके बाद बदमाश वसीम को जबरन बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए। इस घटना के दूसरे दिन वजैयफा वसीम का चाकू से गोदा हुआ शव बरामद किया गया था। किला मोहल्ला निवासी मृतक वजैयफा वसीम की मां शबाना प्रवीण की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था।


इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अभियुक्त भोली कुमार उर्फ रोहित कुमार, ब्रजेश कुमार, रत्नेश मिश्र, सचिन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी के ऊपर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने इसके अलावा अभियुक्तों को दस वर्ष और तीन-तीन वर्ष की कठोर करावास की सजा भी सुनाई है। वहीं साक्ष्य के अभाव में पूर्व वार्ड पार्षद दिनेश कुमार को दोषमुक्त कर दिया है।

रिपोर्टिंग
A

रिपोर्टर

ALOK KUMAR

FirstBihar संवाददाता