ब्रेकिंग
Bihar News : “मटन खाने से किया इनकार… फिर युवक पर बरसी लाठी-टांगी, बिहार के इस जिले में में अजीब विवाद2 करोड़ लोग ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ से जुड़े, बोले प्रशांत किशोर..जनता की नाराजगी सरकार को समझनी चाहिएपटना के होटल में पॉलिटेक्निक छात्रा से छेड़छाड़ का प्रयास, पिता के सामने अगवा करने की कोशिशजन्मदिन पर नितिन नवीन से मिलने पहुंचे खेसारी लाल यादव, भाजपा में शामिल होने के सवाल पर बोले- ‘मैं RJD के साथ था, हूं और रहूंगा’विजय बनकर इमरान शेख ने हिंदू युवती से किया निकाह, जबरन धर्म बदलने और गोमांस खिलाने का आरोप, मुख्य आरोपी दो भाईयों के साथ गिरफ्तारBihar News : “मटन खाने से किया इनकार… फिर युवक पर बरसी लाठी-टांगी, बिहार के इस जिले में में अजीब विवाद2 करोड़ लोग ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ से जुड़े, बोले प्रशांत किशोर..जनता की नाराजगी सरकार को समझनी चाहिएपटना के होटल में पॉलिटेक्निक छात्रा से छेड़छाड़ का प्रयास, पिता के सामने अगवा करने की कोशिशजन्मदिन पर नितिन नवीन से मिलने पहुंचे खेसारी लाल यादव, भाजपा में शामिल होने के सवाल पर बोले- ‘मैं RJD के साथ था, हूं और रहूंगा’विजय बनकर इमरान शेख ने हिंदू युवती से किया निकाह, जबरन धर्म बदलने और गोमांस खिलाने का आरोप, मुख्य आरोपी दो भाईयों के साथ गिरफ्तार

बिहार : चार साल की बच्ची से रेप के आरोपी किशोर को जज ने सुनाई सजा, समाज में जाएगा बड़ा संदेश

NALANDA : किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायाधीश मानवेन्द्र मिश्र ने चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी किशोर को 24 घंटे से भी कम समय में गवाही और बहस पूरी कर सजा सुना दी. 26

बिहार : चार साल की बच्ची से रेप के आरोपी किशोर को जज ने सुनाई सजा, समाज में जाएगा बड़ा संदेश
Mukesh Srivastava
2 मिनट

NALANDA : किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायाधीश मानवेन्द्र मिश्र ने चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी किशोर को 24 घंटे से भी कम समय में गवाही और बहस पूरी कर सजा सुना दी. 26 नवम्बर को उन्होंने किशोर और गवाहों का बयान दर्ज कर सारी न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर दी. 27 नवम्बर को उन्होंने सजा सुना दी. आरोपी किशोर को धारा 377 के तहत तीन वर्ष और पाक्सो के तहत तीन वर्ष की सजा सुनायी गयी है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. जेजेबी जज ने माना है कि जिस तरह से किशोर ने योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया और मौके पर से फरार हो गया, वह उसे मानसिक और शरीरिक रूप से अपराध करने में सक्षम साबित करता है.


मिली जानकारी के मुताबिक बचाव पक्ष के वकील ने किशोर की उम्र व पहला अपराध होने का दावा कर कम से कम सजा की अपील की थी. जिसे जेजेबी ने नहीं माना व अधिकतम सजा सुनाई. विशेष गृह में किशोर के रहने के दौरान वहां के अधीक्षक को किशोर की नियमित काउंसलिंग और पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. साथ ही किशोर के आचरण व व्यवहार में हो रहे परिवर्तन से प्रत्येक छह माह पर जेजेबी को अवगत कराने को भी कहा गया है.


बता दें कि नालंदा थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी किशोर बच्ची को इमली व टॉफी देने का लालच देकर अपने घर की छत पर बने कमरे में ले गया था और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया था.

टैग्स
रिपोर्टिंग
D

रिपोर्टर

DIPAK

FirstBihar संवाददाता