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नाबालिग से मकई के खेत में किया था रेप ; आरोपी अब पूरी जिंदगी काटेगा जेल में, पॉक्सो कोर्ट ने सुनायी सजा

SUPAUL : नाबालिग से रेप का आरोपी अब पूरी जिंदगी जेल के सींखचों के पीछे काटेगा। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। सुपौल में एडीजे वन सह विशेष न्यायाधीश प

FirstBihar
Anurag Goel
2 मिनट

SUPAUL : नाबालिग से रेप का आरोपी अब पूरी जिंदगी जेल के सींखचों के पीछे काटेगा। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। सुपौल में एडीजे वन सह विशेष न्यायाधीश पोस्को अशोक कुमार सिंह की अदालत ने ये सजा मुकर्रर की है।


पॉक्सो कोर्ट ने मामले में आरोपी रामेश्वर सादा को 17 फरवरी को दोषी करार दिया गया था। महिला थाना कांड संख्या 30/18 पोस्को 8/18 के आरोपी रामेश्वर सादा को धारा 341/34 में एक माह, धारा 323/34 में एक साल की सजा, धारा 376 डी में आजीवन करावास जो जीवन काल के अंतिम सांस तक की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 1 लाख रुपया अर्थदंड की सजा भी सुनाई गयी है।


बता दें कि दो नाबालिग बच्ची जो सगी बहन थी। गांव के उत्तर मकई खेत में घास काटने गई थी। इसी दौरान दो लोग जिसमें एक नाबालिग युवक और दूसरा आरोपी रामेश्वर सादा ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। इस दौरान छोटी बहन भाग कर घर पहुंची और अपने परिजनों को सारी घटना की जानकारी दी। परिजनों को नाबालिग पीड़ित लड़की  केला बगान में अचेता अवस्था में पड़ी हुई मिली थी। यह घटना 4 मार्च 2018 की बताई जा रही है। पीड़ित बच्ची के पिता ने महिला थाना में आवेदन देकर इसकी शिकायत की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी ने बहस में भाग लिया।


अभियोजक नीलम कुमारी ने बताया कि उक्त मामले के एक नाबालिग आरोपी का जुबेनाईल कोर्ट में चल रहा है। घटना में शामिल एक आरोपी जो नाबालिग था उसका केस जुबेनाईल कोर्ट में चल रहा है। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक की उम्र कम होने के कारण उक्त केस को जुबेनाईल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। उक्त मामले में भी सुनवाई चल रही है।


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PRIYARANJAN SINGH

FirstBihar संवाददाता