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सऊदी अरब से WhatsApp पर पति ने दे दिया तीन तलाक, इधर मुजफ्फरपुर में पत्नी ने दर्ज कराया दहेज उत्पीड़न का केस

MUZAFFARPUR: देश में तीन तलाक पर सरकार ने रोक लगा दिया है। तीन तलाक देना गैर कानूनी है और ऐसा करने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद आज भी कुछ लोग तीन तलाक देने क

सऊदी अरब से WhatsApp पर पति ने दे दिया तीन तलाक, इधर मुजफ्फरपुर में पत्नी ने दर्ज कराया दहेज उत्पीड़न का केस
Jitendra Vidyarthi
4 मिनट

MUZAFFARPUR: देश में तीन तलाक पर सरकार ने रोक लगा दिया है। तीन तलाक देना गैर कानूनी है और ऐसा करने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद आज भी कुछ लोग तीन तलाक देने की बात करते हैं। तीन तलाक से जुड़ा नया मामला मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र में सामने आया है जहां सऊदी अरब से पति ने WhatsApp पर ही मुजफ्फरपुर में रह रही पत्नी को तीन तलाक दे दिया। जिसके बाद पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का केस पति पर दर्ज करा दिया। केस दर्ज होने के बाद पति को सऊदी अरब से लौटना पड़ गया। 


महिला का निकाह 6 दिसंबर 2018 को औराई थाना क्षेत्र के महेशी स्थान के रहने वाले अजीज उल हसन के पुत्र मोहम्मद नसरुद्दीन के साथ हुआ था। शादी के करीब 5 साल बाद सऊदी अरब में रह रहे पति ने वाट्सएप पर पत्नी को तीन तलाक देकर निकाह के बंधन को तोड़ दिया। जिसके बाद पीड़िता ने भी अपने पति पर दहेज उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। 


पीड़िता रबिया खातून ने बताया कि वह मूल रूप से औराई थाना क्षेत्र के कोकीरबाड़ा गांव की रहने वाली है। वही 6 दिसंबर 2018 को औराई थाना क्षेत्र के महेशी स्थान के रहने वाले अजीज उल हसन के पुत्र मोहम्मद नसरुद्दीन के साथ निकाह हुआ था। जिसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक था इसी बीच दोनों को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसके बाद इनका पति काम के सिलसिले में हैदराबाद चला गया और वही से वो सऊदी अरब चला गया और अब वही से वाट्सएप पर तीन तलाक कहकर निकाह तोड़ दिया। अब पीड़िता पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है।


महिला का कहना है कि बच्चे को लेकर वो कहा जाएगी। 2023 में महिला ने अपने पति पर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था। एक तरफ जहां पति ने अपने पत्नी को वाट्सएप पर तीन तलाक बोलकर निकाह तोड़ दिया तो पीड़िता राबिया खातून ने मुजफ्फरपुर के महिला थाना में अपने पति मोहम्मद नसरुद्दीन हसन के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया था वही मामले में पीड़िता ने जो आवेदन दिया है उसमें कहा गया है कि उसकी शादी 6 दिसंबर 2018 को औराई थाना क्षेत्र के महेषी स्थान के रहने वाले अजीज उल हसन के पुत्र मोहम्मद नसरुद्दीन के साथ  निकाह हुआ था जिसके बाद कुछ दिनों के बाद से ही इनके पति इनके साथ अक्सर मारपीट करता था और अपने पिता से पैसे मांग कर लाने का दवाब बना रहा था। 


पिता से पैसा नहीं मांगने पर पीड़ित महिला और उसके बच्चे की पिटाई किया करता था। जब पीड़िता मायके से पैसा नहीं लाई तो वो उसे छोड़कर कमाने के नाम पर हैदराबाद चला गया और फिर वही से सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। इसी बीच कार्ट से आरोपी पति के खिलाफ वारंट जारी हुआ। जिसके बाद आरोपी पति  मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर पहुंच गया।  पीड़िता ने अपने पति को पकड़ लिया और इसकी सूचना महिला थाना पुलिस को दी। लेकिन मौके पर पुलिस नहीं पहुंची और इसी बीच आरोपी मौके से फरार हो गया। जिसके बाद महिला रोती बिलखती हुई मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित के पास पहुंची। पीड़िता ने बताया कि पुलिस आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का आरोप है कि पति का दूसरी लड़की के साथ अवैध संबंध है इसलिए उसने वाट्सएप पर तीन तलाक दे दिया है। पीड़िता ने आरोपी पति की गिरफ्तारी की मांग की। 



रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

MANOJ KUMAR

FirstBihar संवाददाता

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