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Bihar News: JDU नेता की हत्या मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद, चार साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

Bihar News: बिहार के मुंगेर में जेडीयू नेता की हत्या के मामले में कोर्ट ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि तीन आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

Bihar News
कोर्ट ने सुनाया फैसला
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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar News: मुंगेर में चार साल पहले हुई जेडीयू नेता की हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुंगेर के एडीजे चार धीरज कुमार मिश्रा की कोर्ट ने हत्याकांड के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोषियों के ऊपर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।


दरअसल, पूरा मामला जमालपुर थाना क्षेत्र के फरीदपुर का है। साल 2020 के 19 जून को अविनाश चंद्र कुशवाहा उर्फ जुगनू मंडल की दारदार हथियार से और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता के बयान पर जमालपुर थाना में संतोष झा, राजेश झा, गुलाब झा, रामबली मंडल समेत कई अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।


मामला कोर्ट में पहुंचा और बीते 25 जनवरी को अदालत ने आठ में से पांच आरोपितों को दोषी करार दिया जबकि तीन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक दोषी के ऊपर कोर्ट ने 20 हजार जबकि अन्य पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के इस फैसले पर पीड़ित पक्ष ने खुशी जताई है।