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Bihar Crime News: हत्या के 14 दोषियों को उम्रकैद की सजा, 27 साल बाद आया कोर्ट का अहम फैसला

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 28 Feb 2025 02:47:12 PM IST

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प्रतिकात्मक - फ़ोटो google

Bihar Crime News: बड़ी खबर मधुबनी से आ रही है, जहां कोर्ट ने हत्या के एक मामले में 14 दोषियों को उम्रकैद का सजा सुनाई है। वारदात के 27 साल बाद कोर्ट का यह फैसला आया है। मधुबनी की जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यामूर्ति अनामिका टी की अदालत ने सजा का एलान किया है।


दरअसल, मधुबनी जिले के भैरव स्थान थाना क्षेत्र के झउआ गांव में योगेंद्र यादव और नागेश्वर यादव का भूमि विवाद चल रहा था। इसी भूमि विवाद में 5 अगस्त 1997 को पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी और इस दौरान परिजन नागेश्वर यादव घायल हो गए थे, जिसके बयान पर भैरव स्थान थाना में कुल 32 नामजद अभियुक्त एवं 6 अप्राथमिक अभियुक्त के विरुद्ध योगेंद्र यादव की हत्या का प्राथमिकी भादवि की धारा 302 एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत दर्ज किए गई।


मामले के अनुसंधान के बादत पुलिस ने कुल 16 अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। लेकिन न्यायालय के द्वारा 38 में से कुल 37 अभियुक्त पर संज्ञान लिया गया। जिसमें अभियोजन के द्वारा इस मामले में 12 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए गए। वहीं बचाव पक्ष की ओर से 6 गवाह प्रस्तुत किए गए। इस मामले के ट्रायल के दौरान कुल 12 अभियुक्त की मृत्यु हो गई। शेष 25 अभियुक्त के विरुद्ध ट्रायल चला जिसके बाद 15 जनवरी  2025 को कुल 14 आरोपियों को दोषी करार दिया गया एवं 11 आरोपियों को संदेह का लाभ देकर कोर्ट के द्वारा रिहा कर दिया गया था।


मामले पर आज 28 फरवरी 2025 को मधुबनी की जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए आरोपी कमल यादव को 302 भादवि के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं इसी मामले में चंदन यादव, जमुना यादव, महेश यादव, सुरेश यादव, रघुनी यादव, बिंदेश्वर यादव, ललित यादव, उत्तिम यादव , प्रमोद यादव, सूरत यादव, भगवान यादव, कारी यादव, कुशे यादव को भी 302/ 149 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है।


इस मामले में विशेष लोक अभियोजक स्वर्गीय कमल नारायण यादव भी सरकार की ओर से पक्ष रख चुके हैं। सेशन ट्रायल नंबर 429 / 98 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी की अदालत में आज 27 वर्षों बाद फैसला आया, जिसमें सरकार की ओर से लोक अभियोजक मनोज तिवारी एवं अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा। वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरिय अधिवक्ता दीनानाथ यादव एवं सूरत कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा।


कोर्ट में आज अभियुक्तों को सजा सुनाए जाने को लेकर कोर्ट की सुरक्षा करी कर दी गई थी। कोर्ट में अभियुक्त को करी सुरक्षा के बीच जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी की अदालत में प्रस्तुत किया गया। संदेह का लाभ लेकर रिहा हुए अभियुक्त के विरुद्ध सरकार उच्च न्यायालय जाएगी। उक्त बात की जानकारी लोग अभियोजक मनोज तिवारी ने मीडिया को दी है।

मधुबनी से कुमार गौरव की रिपोर्ट..