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फायरिंग केस में बड़ा अपडेट: कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे खान सर, अग्रिम जमानत याचिका होगी दाखिल

Khan Sir: पटना फायरिंग केस में खान सर उर्फ फैसल खान के सरेंडर को लेकर स्थिति साफ हो गई है। उनके वकील ने बताया कि वे कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जाएगी।

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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Khan Sir: पटना में 2 जून की रात कदमकुआं थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग मामले में चर्चित शिक्षक खान सर (फैसल खान) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। उनके वकील ने स्पष्ट किया है कि खान सर पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे।


शनिवार को यह चर्चा तेज थी कि खान सर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे हैं, लेकिन उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने इन खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सरेंडर का कोई सवाल ही नहीं है और यह मामला उन्हें फंसाने की साजिश है। इस केस में जल्द ही अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जाएगी, संभवतः सोमवार को इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।


एफआईआर में नाम जुड़ने के बाद से ही खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसी कारण शनिवार को पटना सिविल कोर्ट और आसपास के इलाकों में पुलिस बल की भारी तैनाती की गई थी। कोर्ट परिसर के सभी गेटों पर सादे लिबास में पुलिसकर्मी भी अलर्ट मोड में नजर आए।


इसी बीच उनके दो सुरक्षा कर्मियों प्रदीप और तारकेश्वर की नियमित जमानत याचिका प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में दाखिल की गई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी।


यह मामला 2 जून की रात मुसल्लहपुर हाट स्थित ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बाहर हुए विवाद और फायरिंग से जुड़ा है। पहले इस मामले में कोचिंग सेंटर के संचालक रौशन आनंद और दो सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई थी। बाद में वीडियो सामने आने के बाद खान सर के दो गार्डों को भी जेल भेजा गया। गार्डों के बयान के आधार पर एफआईआर में खान सर का नाम जोड़ा गया था।

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FirstBihar संवाददाता