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खान सर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी, कोर्ट इस दिन सुनाएगा फैसला; मिलेगी राहत या जाएंगे जेल?

Khan Sir: पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। गोलीबारी मामले में गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक बरकरार रहेगी। अदालत 10 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी।

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Mukesh Srivastava
3 मिनट

Khan Sir: पटना सिविल कोर्ट ने शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि, अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखा है। अब अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम फैसला 10 जुलाई को आएगा।



दरअसल, पटना के चर्चित कोचिंग विवाद में हुई गोलीबारी की घटना के आरोपी शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका पर सुनवाई आज पूरी हो गई। बुधवार को जिला जज की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया। 10 जुलाई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।



इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने मंगलवार को करीब 40 मिनट तक सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। जिला जज ने रौशन आनंद पक्ष की शिकायत के आधार पर खान सर के पुराने आपराधिक इतिहास से जुड़ा रिकॉर्ड मांगा। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बुधवार को खान सर का क्रिमिनल रिकॉर्ड हर हाल में अदालत में प्रस्तुत किया जाए।



फैजल खान के वकील मुरारी तिवारी ने बताया कि दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी हो गई है। खान सर की अग्रिम जमानत याचिका और उनके गार्ड्स के बेल पर भी बहस हुई। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद ऑर्डर रिजर्व कर दिया है। दोनों पक्षों ने अपनी बातों को कोर्ट के सामने रखा है। अब कोर्ट 10 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा।



वकील ने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड्स एजेंसी द्वारा वहां उपलब्ध कराए गए थे, उनका काम था डिफेंस में चीजों को देखना, इससे खान सर का कोई लेना देना नहीं था। खान सर ने सभी स्तर पर जांच एजेंसी को को-ऑरपरेट किया है। खान सर के ऊपर किसी तरह का कोई क्रिमिनल मामला नहीं है, पहले जो केस दर्ज हुए थे उनमें भी बहुत क्लीन चिट है। सभी चीजों से कोर्ट को अवगत करा दिया गया है।

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रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता