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Kasganj Chandan Murder Case: कासगंज चंदन हत्याकांड के सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा, NIA की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला

उत्तर प्रदेश के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तिरंगा यात्रा के दौरान गोलीबारी में चंदन की गोली लगने से मौत हो गई थी.

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 03 Jan 2025 04:02:21 PM IST

Kasganj Chandan murder case

एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला - फ़ोटो social media

Kasganj Chandan murder case: उत्तर प्रदेश के कासगंज के बहुचर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में NIA की स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एनआईए की कोर्ट ने हत्याकांड के सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सात साल बाद कोर्ट ने गुरुवार को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था जबकि दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। अदालत के इस फैसले पर चंदन के परिजनों ने खुशी जताई है।


26 जनवरी, 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने पथराव और गोलीबारी की थी। इस घटना में चंदन गुप्ता की मौत हो गई। जिसके बाद कासगंज में दंगे भड़क गए थे। मामले ने जब काफी तूल पकड़ा और विपक्षी दलों ने सरकार पर तबाव बनाया तो घटना की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा गया।


एनआईए ने इस हत्याकांड की जांच की। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया जबकि दो आरोपी बरी हो गए और एक की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने शुक्रवार को सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला कासगंज दंगा मामले में न्याय की जीत माना जा रहा है।


अदालत ने वसीम जावेद, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी, आसिफ कुरैशी, असलम कुरैशी, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शवाब अली खान, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, निशु उर्फ जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, साकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, साकिर, मोहम्मद आमिर रफी, मुनाजिर और सलीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।