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हत्या मामले में सासाराम कोर्ट का फैसला, 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा

SASARAM: सासाराम में ADJ-19 की अदालत ने हत्या के एक मामले में 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि 7 मार्च 1997 को करगहर के बभनी में सतेंद्र सिंह नामक व्यक्त

हत्या मामले में सासाराम कोर्ट का फैसला, 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

SASARAM: सासाराम में ADJ-19 की अदालत ने हत्या के एक मामले में 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि 7 मार्च 1997 को करगहर के बभनी में सतेंद्र सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। महाशिवरात्रि के दिन मेला लगा हुआ था। इसी दौरान पूजा कर सतेन्द्र अपने परिवार के साथ घर लौट रहे तभी सतेंद्र सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई।


 जिसमें सतेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में 26 साल के बाद कोर्ट का फैसला आया है। हत्याकांड में मृतक सत्येंद्र सिंह का भाई अरुण कुमार ने हीं इस केस में पीड़ित पक्ष से पैरवी की। मृतक के भाई और इस केस के अधिवक्ता अरुण कुमार ने बताया कि उनकी आंखों के सामने विश्वनाथ सिंह तथा हनुमान सिंह के ललकारने पर राजू सिंह ने कट्टे से उनके बड़े भाई सतेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी।


जिस मामले में 20 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अन्य 10 अभियुक्तों को कोर्ट ने रिहा कर दिया जबकि 3 लोगों को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। साथ ही सभी पर 50 पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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RANJAN

FirstBihar संवाददाता