ब्रेकिंग
Independence Day 2026 : 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से PM मोदी का तिरंगा, वंदे मातरम् के 150 साल ने बनाया दिन खास80वें स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले में दिखेगा भव्य नजारा, PM मोदी 13वीं बार फहराएंगे तिरंगा; हेलिकॉप्टर से बरसेंगे फूल15 अगस्त पर नीतीश कुमार का वो रिकॉर्ड, जिसे आज तक कोई CM नहीं तोड़ सका! गांधी मैदान में 18 बार फहराया तिरंगाIndependence Day 2026: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सरकारी आवास पर फहराया तिरंगा, देखें ध्वजारोहण की तस्वीरेंBihar News : 15 अगस्त पर बिहार के 30 हजार परिवारों की बदलेगी जिंदगी! सरकार देगी जमीन का अधिकार, जानिए किसे मिलेगा लाभIndependence Day 2026 : 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से PM मोदी का तिरंगा, वंदे मातरम् के 150 साल ने बनाया दिन खास80वें स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले में दिखेगा भव्य नजारा, PM मोदी 13वीं बार फहराएंगे तिरंगा; हेलिकॉप्टर से बरसेंगे फूल15 अगस्त पर नीतीश कुमार का वो रिकॉर्ड, जिसे आज तक कोई CM नहीं तोड़ सका! गांधी मैदान में 18 बार फहराया तिरंगाIndependence Day 2026: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सरकारी आवास पर फहराया तिरंगा, देखें ध्वजारोहण की तस्वीरेंBihar News : 15 अगस्त पर बिहार के 30 हजार परिवारों की बदलेगी जिंदगी! सरकार देगी जमीन का अधिकार, जानिए किसे मिलेगा लाभ

Court Order: पूर्व DGP को तीन महीने की जेल, 41 साल बाद आया कोर्ट का फैसला; जानिए.. पूरा मामला

Court Order: कांग्रेस नेता पर हमला करने और उन्हें गलत तरीके से बंधक बनाने के मामले में कोर्ट ने एक पूर्व डीजीपी को तीन साल की सजा सुनाई है। करीब 41 साल बाद कोर्ट का यह फैसला आया है।

Court Order
प्रतिकात्मक
© google
Mukesh Srivastava
3 मिनट

Court Order: कांग्रेस नेता पर हमला करने और उन्हें बंधक बनाने के मामले में गुजरात की कोर्ट ने वहां के पूर्व डीजीपी कुलदीप शर्मा को तीन महीने जेल की सजा सुनाई है। कच्छ के एसपी रहते हुए उन्हें कांग्रेस नेता पर हमला करने और गलत तरीके से बंधक बनाने के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इस मामले में कोर्ट ने पूर्व पुलिस निरीक्षक को भी दोषी ठहराया है और तीन महीने की सजा सुनाई है।


41 साल पुराने मामले में भुज की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएम प्रजापति की कोर्ट ने सजा का एलान किया है। शिकायतकर्ता के वकील आरएस गढ़वी ने बताया कि कुलदीप शर्मा और पूर्व पुलिस निरीक्षक वासवदा को दोषी मानते हुए तीन महीने की सजा के साथ एक हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला 1984 का है, जब कांग्रेस नेता इब्राहिम मंधारा पर एसपी ऑफिस में कुलदीप शर्मा और कुछ अन्य पुलिसकर्मियों ने हमला किया था। फैसला तब आया जब इब्राहिम मंधारा का निधन हो चुका है।


जानकारी के मुताबिक, शहर में दर्ज एक मामले पर चर्चा के लिए कच्छ के मलिया शहर से इब्राहिम मंधारा और विधायकों का एक डेलीगेट एसी कार्यालय में तत्कालीन एसपी कुलदीप शर्मा से मिलने पहुंचा था। इब्राहिम मंधारा ने निर्दोषों के बजाए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था। इस दौरान एसपी से तीखी बहस हुई और कुलदीप शर्मा इब्राहिम मंधारा को दूसरे कमरे में ले गए और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर उनपर हमला कर दिया।


इस मामले को लेकर इब्राहिम मंधारा ने एसपी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। 41 साल बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया और गुजरात के पूर्व डीजीपी कुलदीप शर्मा और पूर्व पुलिस निरीक्षक वासवदा को दोषी करार देते हुए तीन महीने की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस नेता के परिजनों ने खुशी जताई और कहा कि न्याय मिलने में देरी जरूर हुई लेकिन 41 साल बाद ही सही आखिरकार सच की जीत हुई है।

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता