ब्रेकिंग
कंबोडिया मानव तस्करी और साइबर गुलामी केस में NIA का एक्शन, मुख्य आरोपी समेत 5 के खिलाफ पटना की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीटकौन हैं IAS अधिकारी पद्मा जायसवाल? 23 साल की नौकरी के बाद जिन्हें केंद्र सरकार ने किया बर्खास्तसपा नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका, विवादित बयान मामले में 2 साल की सजाBihar News: सम्राट चौधरी का ‘विजन बिहार, तीन भरोसेमंद मंत्रियों को अति महत्वपूर्ण जिलों का बनाया प्रभारी, दांव लगाने के पीछे की क्या है वजह ? छपरा में एक पति ने पत्नी की प्रेमी से करवाई शादी, 4 बच्चों के सामने मंदिर में हुआ अनोखा विवाहकंबोडिया मानव तस्करी और साइबर गुलामी केस में NIA का एक्शन, मुख्य आरोपी समेत 5 के खिलाफ पटना की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीटकौन हैं IAS अधिकारी पद्मा जायसवाल? 23 साल की नौकरी के बाद जिन्हें केंद्र सरकार ने किया बर्खास्तसपा नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका, विवादित बयान मामले में 2 साल की सजाBihar News: सम्राट चौधरी का ‘विजन बिहार, तीन भरोसेमंद मंत्रियों को अति महत्वपूर्ण जिलों का बनाया प्रभारी, दांव लगाने के पीछे की क्या है वजह ? छपरा में एक पति ने पत्नी की प्रेमी से करवाई शादी, 4 बच्चों के सामने मंदिर में हुआ अनोखा विवाह

Crime News: खुद को अमित शाह का रिश्तेदार बताकर ठगे 3.90 करोड़...सरकारी टेंडर के दिखाए सपने, अब कोर्ट ने सिखाया सबक

Crime News: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अजय कुमार नय्यर को जमानत देने से मना कर दिया। नय्यर पर खुद को केंद्रीय गृह मंत्री का रिश्तेदार बताकर धोखाधड़ी करने का आरोप है।

Crime News
खुद को अमित शाह का रिश्तेदार बताकर ठगे 3.90 करोड़
© google
Khushboo Gupta
Khushboo Gupta
2 मिनट

Crime News: एक शख्स ने खुद को अमित शाह का करीबी रिश्तेदार बताकर 3.90 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। अब इस आरोपी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी शख्स का नाम अजय कुमार नैयर है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर ने अजय कुमार नैयर की जमानत याचिका खारिज कर दी है।


आपको बता दें कि अजय कुमार नैयर ने कथित तौर पर अपराध में सक्रिय भूमिका निभाई थी और खुद को अमित शाह का रिश्तेदार बताकर शिकायतकर्ता को 90 करोड़ रुपए की निविदा दिलाने का आश्वासन दिया था और उससे नकद और आरटीजीएस के माध्यम से 3.90 करोड़ रुपए ऐंठ लिए थे।


जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर और संगीन प्रकृति के हैं, जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि आरोपों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह अदालत आरोपी को जमानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं है।

रिपोर्टिंग
K

रिपोर्टर

KHUSHBOO GUPTA

FirstBihar संवाददाता

संबंधित खबरें