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कोर्ट में पेश हुई निलंबित IAS पूजा सिंघल, डिस्चार्ज पिटीशन पर 23 मार्च को सुनवाई

RANCHI: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित IAS पूजा सिंघल आज कोर्ट में हाजिर हुईं। पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश

कोर्ट में पेश हुई निलंबित IAS पूजा सिंघल, डिस्चार्ज पिटीशन पर 23 मार्च को सुनवाई
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

RANCHI: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित IAS पूजा सिंघल आज कोर्ट में हाजिर हुईं। पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात शर्मा की अदालत में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी और पूजा सिंघल की ओर से बहस की गई। जिसके बाद सुनवाई की अगली तारीख कोर्ट ने तय की। 


इस मामले पर अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। पूजा सिंघल के वकील ने बताया कि कुछ पेटिशन की हेयरिंग हुई है। आज पूरा हेयरिंग नहीं हो पाया है। आगे की तिथि 23 मार्च रखा गया है। कई पेटिशन फाइल किये गये हैं। उन्होंने बताया कि यह ईडी का मामला है जो मनरेगा से संबंधित है।


गौरतलब है कि खूंटी जिले में करोड़ों रुपये के मनरेगा घोटाला मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की ओर से डिस्चार्ज पीटीशन फ़ाईल किया गया। ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किये उसमें यह बताया गया है कि IAS पूजा सिंघल ने मनरेगा घोटाला कर करोड़ों रुपए की संपति अर्जित किया और घोटाले के ज़रिये अर्जित पैसों को कई जगह निवेश किया। 


जिसके बाद ईडी की टीम ने पूजा सिंघल और उनके करीबियों के कई ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपये जब्त किये। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल अभी प्रोविजनल बेल पर हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कई शर्तों के साथ पूजा सिंघल को दो महीने की जमानत दी है। 

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Jitendra Vidyarthi

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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