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saran: वाहन जांच के दौरान एक स्वर्ण व्यवसायी से जबरन 32 लाख रूपये वसूली करने के आरोप में मकेर थाने के थानेदार को सारण डीआईजी ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। बताया जाता है कि 10 जनवरी को मकेर थाना इलाके में सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में सर्राफा कारोबारी रोहन कुमार गुप्ता को ओवरटेक कर धमकाते हुए 32 लाख रूपये की जबरन वसूली के आरोप में संलिप्त निलंबित पु०अ०नि० रविरंजन कुमार तत्कालीन थानाध्यक्ष मकेर थाना एवं गृहरक्षक चालक अनिल कु० सिंह के खिलाफ मकेर थाना कांड सं0-05/25 दर्ज की गयी।
मकेर के तत्कालीन थानाध्यक्ष पु०अ०नि० रविरंजन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरेश पासवान द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर सारण पुलिस अधीक्षक द्वारा पु०अ०नि० रविरंजन कुमार को निलंबित कर कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस उप-महानिरीक्षक, सारण को अनुशंसा भेजी गयी थी।पुलिस उप-महानिरीक्षक, सारण द्वारा कठोरतम कार्रवाई करते हुए भारतीय संविधान की धारा-311 (2) बी में निहित प्रावधान के तहत् दिनांक-21.01.2025 को निलंबित पु०अ०नि रविरंजन कुमार, तत्कालीन थानाध्यक्ष मकेर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
वही इस मामले के दूसरा आरोपी गृह० चालक अनिल कु० सिंह की सेवा समाप्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण को अनुशंसा भेजी जा चुकी है। इसी कांड में इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। यदि आरोपी सरेंडर नहीं करता है तब ड्राइवर अनिल सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा और कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
सारण से रमिन्द्र कुमार सिंह की रिपोर्ट